यूज्ड कंडोम से लगा था रेप का केस, अदालत ने किया बरी

Accused of rape case found innocent by Delhis special court
यूज्ड कंडोम से लगा था रेप का केस, अदालत ने किया बरी
यूज्ड कंडोम से लगा था रेप का केस, अदालत ने किया बरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेप केस के एक मामले में दिल्ली की स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है। अदालत ने आरोपी को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया है। अदालत में सुनवाई के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात सामने ये आई है कि, रेप का मामला लड़की ने नहीं बल्कि लड़की की मां ने पर्स में कंडोम देखकर दर्ज कराया था।

 

मां-बाप को चल गया था पता

दरअसल लड़की की मां को अपनी बेटी के पर्स में इस्तेमाल किए गए तीन कंडोम मिले थे। जिसके बाद थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत रेप का केस दर्ज कराया गया था। FIR में कहा गया था कि आरोपी लड़के ने शादी का झांसा देकर लड़की के साथ संबंध बनाए है। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि लड़की ने अपनी मर्जी से संबंध बनाए थे और रेप का ये मुकदमा सिर्फ इसलिए दर्ज किया गया था, क्योंकि लड़की के मां-बाप को उसके शारीरिक संबंध के बारे में पता चल गया था। 

 

इसलिए रखे थे पर्स में कंडोम

वहीं लड़की ने पर्स में कंडोम इसलिए रख लिए थे, ताकि उसे सही जगह देखकर फेंक सके। मामले की सुनवाई कर रहे एडिशनल सेशन जज गौतम मनन ने कहा कि " इस केस के तथ्य ये इशारा करते है कि लड़की ने खुद से FIR दर्ज नहीं कराई है। लड़की की मां ने पर्स में कंडोम देखे औरये कदम उठाया"।

 


सहमती से बने थे संबंध

अदालत ने पाया कि रेप केस दर्ज कराने के पीछे, शादी का झांसा देने जैसी कोई वजह नहीं है। लड़की ने एक होटल में आपसी सहमति से संबंध बनाए थे। लड़की ने न तो अपने माता-पिता को शादी के बारे में कुछ बताया था न ही किसी और को। गवाहों के बयानों में भी यहीं सामने आया कि लड़के ने कभी शादी का वादा नहीं किया था। लड़की ने भी इस बात को स्वीकार किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि लड़की को इस बारे में पर्याप्त समझ थी कि उसने जिस काम के लिए सहमति दी है उसकी क्या अहमियत है।

Created On :   15 Dec 2017 1:01 PM IST

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