चोरी का शक: 3 को पकड़ा, 2 भाग निकले, लोगों ने 1 युवक को पीट-पीटकर मार डाला
- उत्तर बंगाल में शक के आधार पर की गई पिटाई।
- एक दिन पहले मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने मॉ़ब लिंचिंग को लेकर फैसला सुनाया था।
- फैसले में सभी राज्य की सरकारों को ऐसे मामलों को लेकर फटकार लगाई गई थी।
- बुधवार को शुरू हुए लोकसभा के मानसून सत्र में पहला मुद्दा मॉब लिंचिंग का उठाया गया।
डिजिटल डेस्क, कोलकत्ता। मॉब लिंचिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जितने सख्त कदम उठा रहा है, देश में इससे जुड़े उतने ही ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को शुरू हुए लोकसभा के मानसून सत्र में भी सबसे पहला मुद्दा मॉब लिंचिंग का ही उठा। ताजा घटना, वेस्ट बंगाल के हावड़ा शहर में सामने आई है। हावड़ा के भगवतीपुरा में चोरी का शक होने पर भीड़ ने पीट-पीटकर एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक भीड़ का शिकार बने युवक ने तीन लोगों के साथ मिलकर एक बाइक की चाबी निकाल ली थी। बाइक संकाराली थाना इलाके में चाय की दुकान के पास खड़ी थी। पास खड़ी एक महिला ने यह सब देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। महिला की आवाज सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग युवक और उसके साथियों को पीटने लगे। सभी तीनों से उनका नाम और पता पूछ रहे थे। दो लोग तो भीड़ से बचने में कामयाब हो गए, लेकिन तीसरे को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला।
पुलिस को अज्ञात लोगों की तलाश
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच करने के साथ ही पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। एक दिन पहले मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने मॉ़ब लिंचिंग को लेकर फैसला सुनाया था। फैसले में सभी राज्य की सरकारों को ऐसे मामलों को लेकर फटकार लगाई गई थी।
उत्तर बंगाल में शक के आधार पर पिटाई
मंगलवार बार रात में उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला को बच्चा चोर के संदेह में लोगों ने पीट दिया। उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला को बच्चा चोर के संदेह में लोगों ने पीट दिया। पुलिस ने बताया कि घटना कल रात करीब आठ बजे धूपगुड़ी ब्लॉक के बरोघड़िया ग्राम पंचायत क्षेत्र में हुई। स्थानीय लोगों ने कहा कि महिला को कुछ दिन पहले निकटवर्ती इलाके में देखा गया था जहां वह बच्चों को टॉफी देकर ललचाती थी। बरोघड़िया के निवासी समीर रॉय ने कहा कि यहां बाल तस्करी की घटनाएं होती रहती हैं। हमने महिला को कई टॉफियां के साथ देखा था। घायल महिला को कल अस्पताल ले जाया गया था।
गौरतलब है कि गौ-रक्षा और बच्चा चोरी के नाम पर की जा रही मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी अपने आप में कानून नहीं हो सकता है। राज्य सरकारें भीड़ की इजाजत नहीं दे सकती हैं। देश के सभी राज्यों की सरकारों को संविधान के हिसाब से काम करना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकारों को 28 दिन का समय देते हुए लिंचिंग रोकने के लिए गाइडलाइंस लागू करने का आदेश दिया था। मामले में फैसले से पहले टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा था कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि गौ-रक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा अपराध है।
Created On :   18 July 2018 11:52 AM IST