अगस्ता वेस्टलैंड मामला : कोर्ट ने कहा, राजीव सक्सेना का पासपोर्ट लौटाया जाए
- अगस्ता वेस्टलैंड मामला : कोर्ट ने कहा
- राजीव सक्सेना का पासपोर्ट लौटाया जाए
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सरकारी गवाह बने आरोपी राजीव सक्सेना का जब्त पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया है।
इसस पहले ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी कि वो किसी तीसरे देश में भाग जाएंगे, इसलिए उनका पासपोर्ट नहीं लौटाया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने मामले की सुनवाई की।
पीठ ने 25 जनवरी 2019 को सक्सेना का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश को निरस्त करते हुए उसे राहत प्रदान की है। सक्सेना ने प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए 25 जनवरी 2019 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके पासपोर्ट को निलंबित कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ के समक्ष राजीव सक्सेना की ओर से वकील आर. के. हांडू और रजत मनचंदा ने कहा कि पासपोर्ट जब्त करने का आदेश निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि आदेश देने से पहले याचिकाकर्ता का पक्ष नहीं सुना गया। पासपोर्ट जब्ती का आदेश अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील अजय दिगपाल और डी. पी. सिंह ने कहा कि राजीव सक्सेना का पासपोर्ट उसे दुबई से भारत लाने के लिए जब्त किया गया था। भारत की दुबई के साथ प्रत्यर्पण संधि है। ऐसी आशंका थी कि वो किसी तीसरे देश में भाग जाएंगे। इससे जांच पर असर पड़ सकता था। पासपोर्ट जब्त करने का आदेश इसलिए बढ़ाया गया, क्योंकि जांच चल रही थी और सक्सेना से पूछताछ करनी थी।
राजीव सक्सेना को प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी 2019 को भारत लाया गया था।
एकेके/जेएनएस
Created On :   16 Oct 2020 11:00 PM IST