अदालत ने शंकर मिश्रा की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई
- उक्त आरोप भी पूरी तरह से विरोधाभासी है और बयान पूरी तरह से बदला हुआ है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क-नई दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट में नशे की हालत में एक बुजुर्ग महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा की न्यायिक हिरासत शनिवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। अदालत ने 7 जनवरी को मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसे शनिवार को फिर से 4 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।
इससे पहले, एयर इंडिया द्वारा अपनी आंतरिक समिति की रिपोर्ट के आधार पर चार महीने के लिए मिश्रा पर उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाने के मद्देनजर, उनके कानूनी सलाहकार ने पैनल के निष्कर्षों का विरोध करते हुए कहा था कि वह अपील दायर करने के लिए तैयार हैं।
वकीलों ने कहा था- हम आंतरिक जांच समिति के अधिकार और जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन हम इसके निष्कर्षों से असहमत हैं और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनियंत्रित यात्रियों के लिए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार इस निर्णय को चुनौती देने की प्रक्रिया में हैं।
विमानन नियामक डीजीसीए ने एयर इंडिया पर पेशाब करने के मामले में तीन महीने के लिए पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस निलंबित करने के अलावा एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके अलावा, नियामक ने 26 नवंबर, 2022 को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया की इनफ्लाइट सेवाओं के निदेशक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही एआई-102 फ्लाइट में यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना चार जनवरी को डीजीसीए के संज्ञान में आई। मिश्रा द्वारा दावा किए जाने के बाद कि शिकायतकर्ता ने अपनी सीट को खुद गंदा कर दिया था, शिकायतकर्ता ने यह कहते हुए आरोप को खारिज कर दिया कि यह पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है।
उन्होंने कहा था, उक्त आरोप भी पूरी तरह से विरोधाभासी है और बयान पूरी तरह से बदला हुआ है और जमानत के लिए यह कहा जा रहा है। पीड़िता ने कहा था कि उसका इरादा हमेशा से यह सुनिश्चित करने का रहा है कि संस्थागत बदलाव किए जाएं ताकि किसी भी व्यक्ति को उस भयानक अनुभव से न गुजरना पड़े जिससे वह गुजरी थी।
उन्होंने कहा था, अपने द्वारा किए गए घृणित कार्य के लिए पछताने के बजाय, आरोपी ने पीड़िता को और परेशान करने के इरादे से गलत सूचना और झूठ फैलाने का अभियान अपनाया है। 13 जनवरी को मिश्रा ने अदालत को बताया कि वह आरोपी नहीं हैं। कोई और होगा जिसने पेशाब की होगी, या खुद उसने पेशाब किया हो सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि महिला प्रोस्टेट संबंधी किसी बीमारी से पीड़ित हैं।
(आईएएनएस)
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Created On :   21 Jan 2023 11:00 PM IST