एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी. चिदंबरम को राहत, 10 जुलाई तक नहीं होगी गिरफ्तारी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एयरसेल-मैक्सिस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 10 जुलाई तक की मोहलत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया है। कोर्ट अब चिदंबरम के खिलाफ इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को करेगा। इस दिन पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के मामले की भी सुनवाई होनी है।
#FLASH: Aircel-Maxis case: Court gives P. Chidambaram protection from arrest by ED till 10 July. pic.twitter.com/VvqTRsxgJ7
— ANI (@ANI) June 5, 2018
Enforcement Directorate seeks time for filing a detailed reply in the case. Court fixed the matter for further hearing on July 10, the same date on which hearing against Karti Chidambaram in Aircel-Maxis case is scheduled
— ANI (@ANI) June 5, 2018
इससे पहले भी पटियाला हाउस कोर्ट इस डील के मामले में पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर भी 10 जुलाई तक रोक लगा चुकी है। बता दें कि पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को साल 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी मिली थी। यह मंजूरी कार्ति चिदंबरम ने कैसे हासिल की, इसी बात की जांच CBI और ED कर रहे हैं। इसमें कार्ति के साथ-साथ पी. चिदंबरम को भी आरोपों के घेरे में लिया गया है।
पी. चिदंबरम पर आरोप है कि एयरसेल-मैक्सिस डील को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बगैर ही हरी झंडी दे दी थी। यह पूरी डील करीब 3500 करोड़ रुपए की थी। चिदंबरम पर आरोप है कि अपने बेटे कार्ति चिदंबरम को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एफआईपीबी की फाइल को मंजूर किया था।
Created On :   5 Jun 2018 12:09 PM IST