गुजरात दंगा: उम्र कैद की सजा काट रहे बाबू बजरंगी को SC से जमानत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2002 के गुजरात दंगों में दोषी बाबू बजरंगी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बाबू बजरंगी नरोदा पाटिया दंगों के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। कोर्ट ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी है। गुजरात पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि बाबू बजरंगी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। वो कई बीमारियों से ग्रसित हो चुका है। बजरंगी की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील ने बसंत ने कहा कि वह उनका स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर ही जमानत का अनुरोध कर रहे हैं। बजंरगी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है की उन्हें ठीक से सुनाई और दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसके अलावा उन्हें दिल से जुड़ी बीमारी भी हो गई।
2002 Gujarat riots case: Supreme Court today granted bail to one of the convicts in Naroda Patiya matter, Babu Bajrangi. He has been granted bail on health grounds pic.twitter.com/5hU9wzs5lf
— ANI (@ANI) March 7, 2019
बता दें कि बजरंगी ने जमानत का अनुरोध करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के 29 अप्रैल 2018 को दिए फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल, पहले उच्च न्यायालय ने बजरंगी को ताउम्र जेल की सजा सुनाई थी, बाद में इसे बदल दिया गया। इस मामले में हरीश छारा और सुरेश लंगड़ा को भी दोषी करार दिया गया है।
नरोदा पाटिया दंगा
साल 2002 में गुजरात के अहमदाबाद में नरोदा पाटिया में हुए नरसंहार के मामले में स्पेशल कोर्ट ने भाजपा विधायक माया कोडनानी और बाबू बजरंगी सहित 32 लोगों को दोषी ठहराया था। 28 फरवरी 2002 को नरोदा पाटिया इलाके में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगियां जलाने की घटना हुई थी। उसके अगले ही दिन दंगे की लपटों ने नरोदा पाटिया में दस्तक दी। जिसके बाद यहां नरसंहार हुआ था।
Created On :   7 March 2019 1:25 PM IST