600 करोड़ की ड्रग्स के साथ पकड़ाए 8 पाकिस्तानियों की जमानत नामंजूर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई सत्र न्यायालय ने ड्रग्स के साथ पकड़े गए 8 पाकिस्तानी नागरिकों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपियों को साल 2015 में नौसेना के अधिकारियों ने पोरबंदर में समुद्री इलाके से गिरफ्तार किया था। जिनके पास से 3.23 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। आरोपियों ने अर्जी में दावा किया था कि उन्हें भारतीय क्षेत्राधिकार के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। इसलिए वे जमानत का हक रखते हैं। इन आरोपियों के पास जो मादक पदार्थ मिला है, अंतरराष्ट्रीय बजार में उसकी अनुमानित कीमत 600 करोड रुपए बताई जा रही है।
अभियोजन पक्ष की दलील
अभियोजन पक्ष ने कहा कि जिस जहाज से इन आरोपियों को पकड़ा गया था। उसमे न कोई झंडा था और न ही कोई नंबर,जहाज की छानबीन करने के बाद उसमे से हेरोइन के 232 पैकेट मिले। इस दौरान दावा किया गया कि यह पैकेट भारत में देने थे। आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता स्वप्लिनल पाटील ने कहा कि भारतीय कोर्ट के पास भारत की सीमा के बाहर विदेशी जहाज पर पकड़े गए विदेशी नागरिकों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। इस पर सरकारी वकील आरवी तिवारी ने कहा कि जहाज को भारतीय सीमा में पकड़ा गया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट का फैसला
मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश वीएस पडलकर ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इस दौरान न्यायाधीश ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपियों को भारतीय सीमा के भीतर पकड़ा गया है तो इसका फायदा अागे आरोपियों को मिलेगा। गौरतलब है कि आरोपियों ने पहले खुद को मामले से बरी करने के लिए भी आवेदन किया था जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
Created On :   16 Oct 2017 9:36 PM IST