फिर भड़क सकता है जाट आंदोलन, आरक्षण पर अंतरिम रोक जारी रहेगी

ban on Jat reservation will continue : Punjab and Haryana HC
फिर भड़क सकता है जाट आंदोलन, आरक्षण पर अंतरिम रोक जारी रहेगी
फिर भड़क सकता है जाट आंदोलन, आरक्षण पर अंतरिम रोक जारी रहेगी

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के शुक्रवार के फैसले से देश में जाट आंदोलन की आग फिर भड़क सकती है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण पर रोक को फिलहाल जारी रखते हुए हुए अगले साल मार्च में नेशनल बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करने का निश्चय किया है। उसके बाद ही कोर्ट इस मामले में सुनवाई को आगे बढ़ाएगी। 

बैकवर्ड कमशीन की रिपोर्ट 31 मार्च 2018 को आएगी, जिसमें जाट समेत 6 जातियों को आरक्षण देने या न देने के मामले में सिफारिश की जाएगी। जस्टिस एसएस सरों और जस्टिस लीजा गिल की बेंच ने शुक्रवार को जाट आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक को हटाने से इनकार कर दिया। हरियाणा सरकार ने जाटों समेत 6 जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में लाते हुए उन्हें 10 परसेंट आरक्षण दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 

शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार 30 नवंबर तक पिछड़ा वर्ग आयोग को वह सभी आंकड़े उपलब्ध कराए, जो रिपोर्ट के लिए जरूरी हैं। 31 दिसंबर तक आंकड़ों के बारे में आपत्तियां जुटाने के बाद 31 मार्च 2018 से पहले आयोग को पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बारे में फैसला लेना होगा। इस तरह हाईकोर्ट ने जाटों को आरक्षण देने या न देने के बारे में फैसला करने का पहला अधिकार पिछड़ा वर्ग आयोग पर छोड़ दिया है। 

जाटों की रैली 3 को 
जाटों को पहले से रोक लगने की आशंका थी। उन्होंने तीन सितंबर को हरियाणा के झज्जर में रैली करने का फैसला किया है। इस रैली में हिंसा होने की संभावना है। इसलिए यह हरियाणा सरकार के लिए कठिन समय होगा। पिछले साल फरवरी में भी ऐसा ही प्रदर्शन किया गया था। उसमें 30 लोगों की जान गई थी और 300 जख्मी हो गए थे। ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति (AIJASS) जाट आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है।

हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने ही गुरमीत राम रहीम पर फैसला दिया था। जिसके बाद हरियाणा की कई जगहों पर हिंसा हुई थी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई छह मार्च को की थी। फैसले को सुरक्षित रखा गया था। जस्टिस लीजा गिल की बेंच जाट आरक्षण पर फैसला सुनाएगी।

Created On :   1 Sept 2017 5:56 PM IST

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