अल्पसंख्यक पीड़ित झुमोन को छह माह बाद मिली सशर्त जमानत

Bangladeshs minority victim Jhumon gets conditional bail after six months
अल्पसंख्यक पीड़ित झुमोन को छह माह बाद मिली सशर्त जमानत
बांग्लादेश अल्पसंख्यक पीड़ित झुमोन को छह माह बाद मिली सशर्त जमानत
हाईलाइट
  • बांग्लादेश के अल्पसंख्यक पीड़ित झुमोन को छह माह बाद मिली सशर्त जमानत

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आतंकवादियों के अल्पसंख्यक शिकार झुमोन दास को डिजिटल सुरक्षा अधिनियम के तहत एक हेफाजत-ए-इस्लाम नेता के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के लिए दर्ज एक मामले में सशर्त जमानत दे दी।

एडवोकेट जेड.आई. खान पन्ना ने दास की जमानत याचिका का नेतृत्व किया। उन्होंने आईएएनएस को बताया, न्यायमूर्ति मुस्तफा जमान इस्लाम और न्यायमूर्ति केएम जाहिद सरवर की अदालत की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस शर्त पर जमानत की अनुमति दी कि दास संबंधित निचली अदालत की अनुमति के बिना अपने गृह जिले से बाहर नहीं जाएंगे।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रतो चौधरी, पन्ना और अधिवक्ता नाहिद सुल्ताना जूथी ने दास की जमानत के लिए तर्क दिया, जबकि सहायक अटॉर्नी जनरल मिजानुर रहमान राज्य के लिए खड़े हुए हैं।

दास ने निचली अदालत में सात बार जमानत याचिकाएं दायर की और उनकी अस्वीकृति के बाद जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दास की गिरफ्तारी के बाद से, कई राजनीतिक, सामाजिक और अधिकार संगठन जेल से उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। उनकी पत्नी, उनके एक साल के बच्चे के साथ, शहर में विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुईं और उनकी रिहाई की मांग की।

15 मार्च को, हेफाजत-ए-इस्लाम के तत्कालीन नेता जुनैद बाबूनागरी और मामुनुल हक ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के विरोध में सुनामगंज के डेराई उपजिला में एक रैली में बात की थी।

हेफाजत कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शाला उपजिला के हबीबपुर यूनियन परिषद के नोआगांव गांव के दास ने मामुनुल हक के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक स्टेटस पोस्ट किया था। 16 मार्च को गिरफ्तार दास को अगले दिन एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

इस बीच, सौ से ज्यादा हेफाजत कार्यकर्ताओं ने 17 मार्च को फेसबुक पोस्ट को लेकर नोआगांव गांव में हिंदू समुदाय पर हमला किया, लगभग 90 घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ की और लूटपाट की।

हमले को लेकर शाला थाने में मामला दर्ज कराया गया जबकि दास के खिलाफ इसी थाने में डिजिटल सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

दास की पत्नी स्वीटी रानी दास ने कहा कि जिन्हें हमारे गांव पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, वे मुक्त हो गए लेकिन मेरे पति अभी भी जेल में बंद हैं।

दास का बेटा सौम्य छह महीने का था जब उसके पिता जेल में बंद हुए। वह 12 सितंबर को एक साल का हो गया और वह अभी तक अपने पिता को पहचान नहीं पाया है, हालांकि उसकी तस्वीर के साथ खेल रहा है। सौम्य के पहले जन्मदिन पर उनकी मौसी ने एक छोटी सी पार्टी रखी। एक छोटा सा केक काटा गया और पास के घरों के कुछ बच्चों को आमंत्रित किया गया।

इस बीच, दास के बड़े भाई, 27 वर्षीय नुपुर दास ने कहा, रोटी और मक्खन का प्रबंधन करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें अब अपने भाई के मामले में पैसा खर्च करना है। मुझे नहीं पता कि यह कब तक जारी रहेगा। दास की पत्नी पति की अनुपस्थिति में परिवार चलाने के लिए संघर्ष कर रही थी।

 

(आईएएनएस)

Created On :   24 Sep 2021 7:30 AM GMT

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