बिहार सरकार का बड़ा फैसला, ठेके पर की गई भर्ती में भी लागू होगा आरक्षण

डिजिटल डेस्क, पटना। नीतीश कैबिनेट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार में आउटसोर्सिंग या ठेके पर की गई भर्ती में आरक्षण लागू किया जाएगा। कैबिनेट ने आउटसोर्सिंग से दी जाने वाली सेवाओं में भी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब तक इन नियुक्तियों में आरक्षण लागू नहीं होता था। आरक्षण लागू होने के बाद अब संविदा पर शिक्षक, ऑपरेटर, ड्राइवर, डॉक्टर, हाऊस कीपिंग या फिर फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों को नियुक्त करने में कुल भर्तियां आरक्षण के नए नियमों से की जाएगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व के समापन समारोह के लिए पटना में दो स्थान कंगनघाट और बाइपास के निकट अस्थायी टेंट सिटी निर्माण के लिए 52 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि में से 4 करोड़ रुपये वैसे किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे, जिनकी जमीन पर टेंट सिटी का निर्माण होगा।
बिहार कैबिनेट के फैसले के बाद सरकार इसके नियम-कानून को तय करेगी। अभी स्पष्ट होना है कि आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन कितना प्रतिशत होगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जितना रिजर्वेशन अभी सरकारी नौकरियों में है, उतना ही बिहार सरकार लागू रखेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत पश्चिम चंपारण और जमुई जिले में एकलव्य मॉडल के तहत स्वीकृत दो आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी है।
बिहार कैबिनेट के इस फैसले को राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं आरक्षण को लेकर नीतीश की पार्टी के नेता ही बागी तेवर अपनाए हुए हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर दिख रहे है।
Created On :   1 Nov 2017 11:05 PM IST