कैंसर पीड़ित महिला को लोकल ट्रेन से मिलेगा छुटकारा, अस्पताल के समीप घर देने के HC के निर्देश

Bombay High Court in favor of cancer patient female patient
कैंसर पीड़ित महिला को लोकल ट्रेन से मिलेगा छुटकारा, अस्पताल के समीप घर देने के HC के निर्देश
कैंसर पीड़ित महिला को लोकल ट्रेन से मिलेगा छुटकारा, अस्पताल के समीप घर देने के HC के निर्देश


डिजिटल डेेस्क, मुंबई।  बांबे हाईकोर्ट ने एक कैंसर पीड़ित महिला मरीज को लोकल ट्रेन की कष्टप्रद खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्तन कैंसर से पीड़ित महिला की याचिका पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अजोय मेहता को कहा है कि वे टाटा कैंसर अस्पताल के नजदीकी इलाके में महिला को घर देने के आवेदन पर आदेश जारी करे। परियोजना प्रभावित होने की वजह से पीड़ित महिला को मानखुर्द में सरकारी घर आवंटित हुआ है।   याचिका के मुताबिक मनपा ने महिला को परियोजना प्रभावित कोटे में मानखुर्द इलाके में घर आवंटित किया है। महिला के कैंसर से पीड़ित होने के कारण उसे इलाज के लिए टाटा अस्पताल में आना पड़ता था। इस दौरान उसे भीड़भरी लोकल ट्रेन की यात्रा का सामना करना पड़ता है।

मनपा ने नहीं सुनी थी फरियाद
लिहाजा उसने मनपा अधिकारियों से अनुरोध किया कि उसे अस्पताल के निकट लालबाग, परेल व दादर इलाके में घर आवंटित किया जाए। जिससे उसे अस्पताल आने जाने में दिक्कत न हो। लेकिन मनपा अधिकारियों ने महिला के आग्रह पर विचार नहीं किया। मनपा के इस रुख से नाराज महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।  न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति पी एन देशमुख की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान मनपा के वकील ने कहा कि नियमानुसार महिला को अस्पताल के नजदीकी इलाकों में घर आवंटित कर पाना संभव नहीं है। यदि महिला को इस तरह मकान दिया गया तो यह एक गलत उदाहरण साबित होगा। अब महिला के आवेदन पर दोबारा विचार करना उचित नहीं होगा।  मनपा के वकील की दलील से असहमत खंडपीठ ने कहा कि महिला का मामला अपवादजनक श्रेणी में आता है। इसलिए मनपा उस पर अलग नजरिए से विचार करे तो इसका असर विपरीत नहीं होगा। यह कहते हुए खंडपीठ ने मनपा आयुक्त को खुद महिला के आवेदन पर रिकॉर्ड देखने के बाद निर्णय लेने को कहा। खंडपीठ ने कैंसर पीड़ित महिला को बडी राहत प्रदान की।

Created On :   10 Feb 2018 5:38 PM IST

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