संजय की रिहाई पर बाॅम्बे HC ने सरकार से मांगा जवाब, कैसे पता व्यवहार अच्छा था ?

Bombay High Court to Maharashtra government
संजय की रिहाई पर बाॅम्बे HC ने सरकार से मांगा जवाब, कैसे पता व्यवहार अच्छा था ?
संजय की रिहाई पर बाॅम्बे HC ने सरकार से मांगा जवाब, कैसे पता व्यवहार अच्छा था ?

टीम डिजिटल, मुंबई. अभिनेता संजय दत्त को समय से पहले उनके अच्छे बर्ताव को लेकर रिहा किए जाने पर बाॅम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. बाॅम्बे HC ने राज्य सरकार से पूछा है कि संबंधित अफसरों को यह कैसे पता चला कि संजय दत्त का व्यवहार अच्छा था ? कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में इसका जवाब देने का निर्देश भी दिया है. बता दें कि '1993 सीरियल ब्लास्ट' केस में अभिनेता को 25 फरवरी 2016 को सजा समाप्त होने के 103 दिन पहले ही अच्छे बर्ताव के चलते रिहा कर दिया गया था.

बाॅम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है कि संजय दत्त सजा के आधे समय जब पैरोल पर बाहर थे, तो अधिकारियों को कब वक्त मिला कि उनके बर्ताव का आकलन कर पाएं? अधिकारियों ने ये कैसे जाना कि उनका व्यवहार अच्छा था? '

सरकार को रिकमंडेशन भेजे जाने पर भी सवाल खड़े करते हुए जस्टिस आरएम सावंत और जस्टिस साधना जाधव की बेंच ने पूछा सरकार बताए, किस आधार पर दी छूट दी. क्या डीआईजी प्रिजन से इस मामले में सलाह मशविरा हुआ या जेल सुप्रिंटेंडेंट ने सीधे ही अपनी रिकमंडेशन गवर्नर को भेजी थी?

कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि एक हलफनामा दायर करके ये बताया जाए कि दत्त को जल्दी छोड़ने और छूट देने का आधार क्या था और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई? कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई एक हफ्ते के बाद करेगी.

रिहाई के वक्त भी उठा था सवाल : सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भालेकर ने संजय दत्त को दी छूट को लेकर जनहित याचिका भी दायर की थी. इसमें कहा गया था कि पुणे की यरवदा जेल में सजा के दौरान संजय दत्त काफी लंबे समय पैरोल और फरलो की छुट्टी लेकर जेल से बाहर रहे हैं. इन हालात में उनका बर्ताव किस तरह के अच्छे कैदी की श्रेणी में आता है?

Created On :   12 Jun 2017 8:33 PM GMT

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