कैबिनेट मीटिंग : बैंकरप्सी कानून में होगा बदलाव, जजों की बढ़ेगी सैलरी

कैबिनेट मीटिंग : बैंकरप्सी कानून में होगा बदलाव, जजों की बढ़ेगी सैलरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला बैंकरप्सी कानून में बदलाव को लेकर किया गया है। कैबिनेट में तय किया गया है कि केन्द्र सरकार संसद के आगामी शीत सत्र में बैंकरप्सी कानून में बदलाव के लिए अध्यादेश पेश करेगी। यह अध्यादेश दिवालिया कंपनियों के प्रोमोटरों की मुश्किलें बढ़ाने वाली साबित हो सकता है।

इसके साथ ही कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के वेतन में बढो़तरी का प्रस्ताव भी पास कर दिया है। इसके तहत अब जजों को रिवाइज सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसका लाभ सुप्रीम कोर्ट के 31, हाईकोर्ट के 1000 और 2500 रिटायर जजों को मिलेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी में संशोधन की आठवें दौर की वार्ता के लिए मजदूरी-नीति को भी मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्‍त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट द्वारा लिए गए अहम फैसले- 
 

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वां वित्त आयोग बनाने को मंजूरी दी है। इसके नियम व शर्तें आगे बताए जाएंगे।
  • हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी रिवाइज करने का फैसला किया गया है।
  • केन्द्र सरकार संसद के आगामी शीत सत्र में बैंकरप्सी कानून में बदलाव के लिए अध्यादेश पेश करेगी। 
  • केंद्रीय लोक उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी में संशोधन की आठवें दौर की वार्ता के लिए मजदूरी-नीति को मंजूरी।
  • प्रधानमंत्री महिला शक्ति केन्द्रों के गठन को मंत्रिमंडल की मंजूरी ।
  • यूरोपीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक में भारत की सदस्यता को मंजूरी। 
  • आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ रूस के साथ नया समझौता। यह अक्टूबर 1993 के समझौते का स्थान लेगा।
  • भारत और फिलिपीन के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और आपसी मदद से जुड़े समझौते को  मंजूरी।
  • देश के और 640 जिलों में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का विस्तार होगा।
     

Created On :   22 Nov 2017 6:55 PM IST

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