एनआईए की छापोमारी में बाधा डालने पर आप विधायक के खिलाफ केस दर्ज
- एनआईए की छापोमारी में बाधा डालने पर आप विधायक के खिलाफ केस दर्ज
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के छापे को बाधित करने के आरोपों पर आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी की शिकायत के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व प्रमुख जफरुल इस्लाम खान की अगुवाई वाले चैरिटी अलायंस के कार्यालय परिसर में छापेमारी के दौरान बाधा डाली थी।
एनआईए के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, हमारे पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) द्वारा शाहीन बाग पुलिस स्टेशन के साथ एक शिकायत साझा की गई थी।
शिकायत के आधार पर, सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने के लिए खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एनआईए के सूत्रों के अनुसार, खान गुरुवार दोपहर दक्षिण दिल्ली के जामिया नगर इलाके में अपने समर्थकों के साथ जफरुल इस्लाम की अगुवाई वाले चैरिटी अलायंस के कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और एनआईए अधिकारियों के रास्ते को अवरुद्ध करने का प्रयास किया।
एनआईए की छापेमारी एनजीओ के खिलाफ कथित तौर पर धर्मार्थ गतिविधियों के नाम पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी कृत्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने के मामले में लगातार दूसरे दिन कार्रवाई का एक हिस्सा थी।
एनआईए ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में नौ स्थानों पर छह एनजीओ और ट्रस्टों के कार्यालय परिसरों की तलाशी ली थी, जिसमें चैरिटी अलायंस भी शामिल था।
चैरिटी अलायंस के अलावा, फलाह-ए-आम ट्रस्ट, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, जेएंडके यतीम फाउंडेशन, साल्वेशन मूवमेंट और जेएंडके वॉइस ऑफ विक्टिम्स (जेकेवीवीवी) के कार्यालयों पर आतंकवाद रोधी जांच एजेंसियों ने छापे मारे थे।
इससे पहले बुधवार को एनआईए ने जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर और बांदीपोरा में 11 स्थानों पर और बेंगलुरु में एक स्थान पर छापा मारा था।
यह कार्रवाई भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की कई धाराओं के तहत एनआईए द्वारा 8 अक्टूबर को दर्ज एक ताजा मामले के मद्देनजर की गई है।
वीएवी-एसकेपी
Created On :   30 Oct 2020 4:01 PM IST