एक महीने बढ़ी इनकम टैक्स भरने की तारीख, अब 31 अगस्त तक करें फाइल

एक महीने बढ़ी इनकम टैक्स भरने की तारीख, अब 31 अगस्त तक करें फाइल
हाईलाइट
  • जिनके खातों में ऑडिट की जरूरत नहीं
  • उनके लिए स्कीम
  • नहीं देना पड़ेगा पांच हजार का जुर्माना
  • लोगों को मिला एक महीने का अतिरिक्त समय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख एक महीने आगे बढ़ा दी है। पहले आखिरी डेट 31 जुलाई रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2019 कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अब लोगों को एक महीने का समय और मिल गया है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के इस निर्णय के बाद लोगों को अगस्त तक रिटर्न फाइल करने पर भी पांच हजार रुपए जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।

सरकार ने तीन वर्गों के लिए ही आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 की है। आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए हिंदू अविभाजित परिवार (UHF) इंडिविजुअल्स और जिन लोगों के खातों में ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है, उन्हें एक महीने की छूट दी गई है। ऐसी कंपनियां, इंडिविजुअल, फर्म या वर्किंग पार्टनर और अन्य एंटिटि जिनके अकाउंट की ऑडिटिंग जरूरी है, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है।

ऐसे ऐसेट्स जिन्हें सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट देनी होती है, उनके लिए रिटर्न की अंतिम तारीख 30 नवंबर रखी गई है। दरअसल, सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट तब जमा करनी पड़ती है, जब टैक्सपेयर उस वित्त वर्ष के दौरान दूसरे देश से लेनदेन करता है।

आंकलन वर्ष क्या होता है?
आंकलन वर्ष उस वित्त वर्ष के अगले वर्ष को कहते हैं, जिस वित्त वर्ष की आमदनी का आंकलन किया जा रहा है। इस वर्ष में पिछले वित्त वर्ष का आईटीआर फाइल किया जाता है, जैसे वित्त वर्ष 2019-20 का आंकलन 2020-21 होगा। बता दें कि 31 अगस्त 2019 के बाद और 31 दिसंबर 2019 से पहले आईटीआर फाइल करने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद 31 मार्च 2020 तक आईटीआर फाइल करने पर 10,000 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।

 

 

 

 

 

Created On :   23 July 2019 3:07 PM GMT

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