CBI: वर्मा ने किया 5 अफसरों का तबादला, अस्थाना केस की जांच करेंगे दो नए अफसर
- गुरुवार को उन्होंने पांच CBI अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया।
- ड्यूटी पर लौटते ही अब वह एक्शन में नजर आ रहे हैं।
- फोर्स लीव पर भेजे गए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के डायरेक्टर आलोक वर्मा 77 दिनों बाद ड्यूटी पर लौट आए हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फोर्स लीव पर भेजे गए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के डायरेक्टर आलोक वर्मा 77 दिनों बाद ड्यूटी पर लौट आए हैं। ड्यूटी पर लौटते ही अब वह एक्शन में नजर आ रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने पांच CBI अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। इन अधिकारियों में डीआईजी एमके सिन्हा, जेडी अजय भटनागर, डीआईजी तरुण गउबा, जेडी मुरुगसन और एके शर्मा है। डीआईजी एमके सिन्हा वहीं अफसर है जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे CBI के नंबर दो अधिकारी राकेश अस्थाना की जांच से खुद को हटा लिया था। अब दो नए अफसर अस्थाना केस की जांच करेंगे। आलोक वर्मा 31 जनवरी को रिटायर भी होने वाले हैं।
CBI Sources: Anish Prasad continues Deputy Director, Administration, CBI Headquarters. KR Chaurasia will head Special Unit-I (the unit which carries surveillance) https://t.co/vsxiD9KNUz
— ANI (@ANI) January 10, 2019
बता दें कि इससे पहले बुधवार को ऑफिस लौटने के कुछ घंटों बाद ही आलोक वर्मा ने उन अधिकांश ट्रांसफर ऑर्डरों को रद्द कर दिया था, जिन्हें CBI कार्यालय के तत्कालीन डायरेक्टर (प्रभारी) एम नागेश्वर राव ने जारी किया था। आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच तकरार शुरू होने के बाद सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था और उनके सारे अधिकार ले लिए थे। इसके बाद नागेश्वर राव को CBI का अंतरिम डायरेक्टर बनाया गया था। नागेश्वर राव ने 24 अक्टूबर 2018 को सात ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए थे। इनमें डीएसपी एके बस्सी, डीआईजी एमके सिन्हा, संयुक्त निदेशक एके शर्मा जैसे वो अधिकारी भी थे जो अस्थाना के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के मामले की भी जांच कर रहे थे। इसके बाद राव ने 3 और 4 जनवरी 2019 को जॉइंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए थे।
भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया था। इसके बाद CBI में जॉइंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे एम नागेश्वर राव को CBI का अंतरिम डायरेक्टर बनाया गया था। हालांकि सरकार के इस फैसले को आलोक वर्मा ने चैलेंज किया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी के फैसले को पलटते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सरकार को कानून के तहत आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का कोई अधिकार नहीं है। आलोक वर्मा 77 दिनों की छुट्टी के बाद बुधवार को ऑफिस लौटे हैं।
Created On :   10 Jan 2019 7:11 PM IST