'2G घोटाला महज अफवाह, कुछ लोगों ने इसे आसमान पर पहुंचाया'

CBI court of patiala house can hear today on 2G spectrum scam
'2G घोटाला महज अफवाह, कुछ लोगों ने इसे आसमान पर पहुंचाया'
'2G घोटाला महज अफवाह, कुछ लोगों ने इसे आसमान पर पहुंचाया'

 

 

 

 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूपीए-2 के कार्यकाल में हुए सबसे बड़े कथित 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। इस स्कैम में मुख्य आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी समेत 25 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने तीन मामलों की सुनवाई की है, जिसमें दो सीबीआई और एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी वकील आरोप साबित नहीं कर पाए। जज ओपी सैनी ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है। सीबीआई जज ने कहा कि 2जी घोटाला महज अफवाह है, जिसे कुछ लोगों ने आसमान पर पहुंचा दिया। 

 


बता दें कि फैसले से पहले परिसर में भारी भीड़ थी, जज सैनी ने भीड़ के चलते आरोपियों के कोर्ट न पहुंच पाने के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके बाद जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो उन्होंने अपने एक लाइन के फैसले में कहा कि सरकारी वकील आरोप साबित करने में नाकाम रहे हैं। 2011 में सीबीआई ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की थी। जिसके बाद अब इस मामले पर फैसला आने वाला है। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 2G के सभी 122 लाइसेंस रद्द किए थे।

 

फैसले पर क्या बोले मनमोहन सिंह ?

 

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि कोर्ट का फैसला सब कुछ कहता है, फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि कोर्ट ने कहा कि यूपीए के खिलाफ बड़े पैमाने पर चलाए गए प्रोपेगेंडा का कोई आधार नहीं था।  इस फैसले से मैं बहुत खुश हूं। बीजेपी को दुष्प्रचार को जवाब मिला है।

 

यह हमारे लिए नैतिक जीत है : कपिल सिब्बल

 

 

 

 

 

वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि तत्कालीन सीएजी विनोद राय को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। देश को गुमराह किया गया। UPA सरकार को गलत साबित किया। विनोद राय और बीजेपी की वजह से देश का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ।

 

 

 

 

 

 

कनिमोझी ने फैसले पर जताई खुशी

 

 

 

 

फैसले को चुनौती देगी सीबीआई

 

2जी मामले में पाटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को सीबीआई हाईकोर्ट में चुनौती देगी। पाटियाला हाउस कोर्ट ने तीनों मामलों में ए राजा, कनिमोझी समेत सभी के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।

 

 

फैसले के बाद राज्यसभा में हंगामा

राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अब बीजेपी के उन तमाम नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ झूठ फैलाकर देश को बेवकूफ बनाया है। बीजेपी को इस पर जवाब देना चाहिए।

 

 

घोटाले ने मनमोहन सरकार को हिलाया


2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। इस घोटाने मनमोहन सरकार को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान 2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में घोटाले की बात उजागर हुई थी। कोर्ट ने इस घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों को फैसला सुनाए जाते वक्त मौजूद रहने का आदेश दिया है। स्पेशल सीबीआई के जज ओपी सैनी आज इस पर अपना फैसला सुनाने वाले हैं। 

 

 

क्या है 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला? 

2010 में आई एक कैग रिपोर्ट सामने आई जिसमें खुलासा किया गया कि 2008 में बांटे गए स्पेक्ट्रम में गड़बड़ी है। इसमें बताया गया था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के बजाए "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर इसे बांटा गया था। जिससे सरकार को करीब एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया कि नीलामी के आधार पर अगर लाइसेंस बांटे जाते तो यह रकम सरकारी खजाने में जाती। दिसंबर 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में विचार करने को कहा था।

 

 

154 गवाहों के बयान दर्ज 

इसके बाद 2011 में पहली बार स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आने के बाद अदालत ने 17 आरोपियों को दोषी माना था। उन्हें शुरुआती दोषी मानकर 6 महीने की सजा भी सुनाई थी। इस घोटाले से जुड़े केस में एस्सार ग्रुप के प्रमोटर रविकांत रुइया, अंशुमान रुइया, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह, द्रमुक राज्यसभा सदस्य कनिमोझी, लूप टेलीकॉम के प्रमोटर किरण खेतान उनके पति आई पी खेतान और एस्सार ग्रुप के निदेशक विकास सरफ भी आरोपी हैं।

 

 

ईडी ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट ( PMLA) के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई की ओर से 154 गवाहों के बयान दर्ज किए। जिनमें अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी और नीरा राडिया शामिल हैं।  

Created On :   21 Dec 2017 2:27 AM GMT

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