सीबीआई ने 1,530 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी मामले में निजी फर्म, निदेशकों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

CBI files charge sheet against private firm, directors in Rs 1,530 crore loan fraud case
सीबीआई ने 1,530 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी मामले में निजी फर्म, निदेशकों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
नई दिल्ली सीबीआई ने 1,530 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी मामले में निजी फर्म, निदेशकों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
हाईलाइट
  • निजी कंपनी यार्न और फैब्रिक के निर्माण के कारोबार में थी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को 1,530.99 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में पंजाब के मोहाली में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष लुधियाना स्थित एक निजी कंपनी और इसके तीन निदेशकों, वैधानिक लेखा परीक्षक समेत अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

सीबीआई ने 6 अगस्त, 2020 को लुधियाना स्थित एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, इसके निदेशकों नीरज सलूजा, धीरज सलूजा, नवनीत गुप्ता, पार्टनर राम दास खन्ना, दास खन्ना एंड कंपनी (एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड के वैधानिक लेखा परीक्षक) और उसके समूह, रिदम टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स पार्क लिमिटेड और सिल्वरलाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया।

आरोप लगे थे कि आरोपियों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में 10 बैंकों के एक कंसोर्टियम से 1530.99 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। अभियुक्तों द्वारा बड़ी मात्रा में बैंक ऋण अपने संबंधित पक्षों को दे दिए गए और बाद में समायोजन प्रविष्टियां की गईं।

अभियुक्तों ने गैर-प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं से मशीनरी की खरीद दिखाई थी और इस तरह बिलों का अधिक चालान कर दिया था। अभियुक्तों द्वारा सीसी सीमा के विरुद्ध प्राथमिक प्रतिभूति की बड़ी राशि, यानी, स्टॉक, तैयार माल आदि को कथित रूप से बैंक के धन का दुरुपयोग करने के लिए बेच दिया गया था, बेचे गए माल की बिक्री आय बैंक के पास जमा नहीं की गई थी।

निजी कंपनी यार्न और फैब्रिक के निर्माण के कारोबार में थी। 14 अगस्त, 2020 को आरोपी व्यक्तियों के परिसरों में तलाशी ली गई, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   3 Jan 2023 7:00 PM GMT

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