आरुषि केस : फिर मुश्किल में तलवार दंपत्ति, सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। CBI ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आरुषि तलवार के माता-पिता राजेश और नूपुर तलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली क्लीन चिट को चुनौती दे दी है। पिछले साल अक्टूबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरुषि की हत्या और घरेलू नौकर हेमराज की हत्या के मामले में आरोपी माता-पिता राजेश और नुपूर तलवार को केस से क्लीन चिट थमा कर बरी कर दिया था, जिसके बाद नौ साल से लटके इस केस की कहानी लगभग ख़त्म ही हो गई थी लेकिन CBI ने फिर से इस विवाद के जख्मों को कुरेद दिया है।
CBI कोर्ट ने क्या दिया था फैसला?
आरुषि मर्डर केस में CBI की एक टीम ने जांच के बाद कोर्ट में सबूत दिए थे, जिसके बाद CBI कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को बेटी आरुषि तलवार और नौकर हेमराज की हत्या का दोषी पाया था। इसके बाद 25 नवंबर 2013 को CBI कोर्ट ने तलवार दंपति को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तब से ही तलवार दंपति गाजियाबाद की डासना जेल में बंद थे। CBI कोर्ट के इस फैसले को तलवार दंपति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद 12 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राजेश तलवार और नुपुर तलवार को बरी कर दिया था।
आरुषि मर्डर केस
आरुषि मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। 16 मई 2008 को आरुषि की डेड बॉडी नोएडा के जलवायु विहार इलाके स्थित उसके घर पर मिली थी। इसके अगले ही दिन तलवार दंपति के यहां काम करने वाले नौकर हेमराज की डेड बॉडी भी पड़ोसी की छत से बरामद की गई थी। आरुषि की मौत जिस वक्त हुई, उस समय उसकी उम्र 14 साल थी। इस केस में पुलिस ने राजेश तलवार को गिरफ्तार किया। इसके बाद 29 मई 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इस केस की जांच CBI को सौंप दी थी। CBI की जांच के दौरान तलवार दंपति पर आरुषि और हेमराज की हत्या करने के आरोप में केस दर्ज किया गया। इसके बाद करीब 5 साल तक सुनवाई चलने के बाद 25 नवंबर 2013 को CBI कोर्ट ने तलवार दंपति को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
Created On :   8 March 2018 8:49 PM IST