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दिल्ली में सीबीआई ने चाइल्ड पोर्न वेबसाइट कंपनी पर मारा छापा

हाईलाइट
- दिल्ली में सीबीआई ने चाइल्ड पोर्न वेबसाइट कंपनी पर मारा छापा
नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को बाल पोर्न वेबसाइट की जांच के सिलसिले में दिल्ली स्थित एक कंपनी में छापेमारी की, जिसमें निदेशकों को दोषी पाया गया है।
सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, एजेंसी की कई टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर तलाशी की, जिसमें दिल्ली स्थित कंपनी भी शामिल है। इस तलाशी अभियान में पश्चिम विहार की कंपनी और उसके निदेशकों का परिसर में तलाशी ली गई।
अधिकारी ने कहा कि सीबीआई ने कंपनी, उसके निदेशकों और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
अधिकारी ने कहा कि कंपनी पर आरोप है कि वह रूसी वेब डोमेन में बच्चों के यौन शोषण सामग्री को वेबसाइटों पर होस्ट करता था।
अधिकारी ने कहा, इस मामले में भारत, नीदरलैंड और रूसी संघ का अधिकार क्षेत्र शामिल है। इससे हमें सर्वर का लोकेशन और आपत्तिजनक सामग्री के मालिकों के बारे में जानकारी मिलती है।
उन्होंने कहा कि टीम ने इस छापेमारी में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों को नष्ट कर दिया है।
सीबीआई ने ऑनलाइन चाइल्ड पोर्न से संबंधित मामलों के लिए ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लोरेशन प्रिवेंशन नाम से एक विशेष इकाई बनाई है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।