CBI विवाद: आलोक वर्मा को क्लीनचिट नहीं, मंगलवार के लिए टली सुनवाई
- अस्थाना ने आलोक वर्मा पर लगाया था रिश्वत लेने का आरोप
- निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
- सीबीआई के कार्यवाहक निदेशक एम नागेश्वर की रिपोर्ट पर किया विचार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी में अधिकारियों के बीच विवाद गहराता ही जा रहा है। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में आलोक को निदेशक के पद से हटाकर छुट्टी पर भेजे जाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका लगाने वाले वकील प्रशांत भूषण के एनजीओ से तीखे सवाल पूछे। इससे पहले सीवीसी ने अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपी। कोर्ट ने आलोक वर्मा को सोमवार तक के लिए समय दिया है. इसके साथ ही मंगलवार तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दी है।
केंन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सीलबंद लिफाफे में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ को जानकारी सौंप दी है। पीठ ने सीबीआई के कार्यवाहक निदेशक एम नागेश्वर राव की रिपोर्ट पर भी विचार किया। बता दें कि वर्मा के अलावा अदालत में एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ नामक एनजीओ की जनहित याचिका भी विचाराधीन है, जिसमें सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ विशेष जांच की मांग की गई है। सीवीसी को सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की जिम्मेदारी 26 अक्टूबर को दी गई थी।
सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल निदेशक राकेश अस्थाना को भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद 23 अक्टूबर को छुट्टी पर भेज दिया गया था। अस्थाना ने आलोक वर्मा पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सीवीसी ने मामले की जांच शुरु की थी। सीवीसी जांच पर नजर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस एके पटनायक को नियुक्त किया था।
वर्मा के पक्ष में उतरे सुब्रह्मण्यम स्वामी
I knew him(CBI Dir Alok Verma) when he was Delhi police commissioner.I"ve seen him working in CBI on Aircel-Maxis other cases.I consider him an honest man.A lot of injustice has been done to him. It has hurt our campaign against corruption.I hope SC will do him justice: S Swamy pic.twitter.com/KeocCHY6gu
— ANI (@ANI) November 16, 2018
Created On :   16 Nov 2018 12:27 PM IST