चाइल्ड सेफ्टी पर नई गाइडलाइन जारी, गड़बड़ी की तो मान्यता रद्द

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजूकेशन (सीबीएसई) ने गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल कैंपस में सात साल के बच्चे की हत्या और दिल्ली के टैगोर पब्लिक स्कूल में एक पांच साल की बच्ची के साथ रेप के बाद बोर्ड से एफिलिएटेड सभी स्कूलों के लिए सिक्यूरिटी संबंधी नई गाइडलाइन जारी की है। सीबीएसई ने चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर गाइडलाइन की अनदेखी पर स्कूल की मान्यता खत्म कर दी जाएगी। नई गाइडलाइन के बाद सीबीएसई से एफिलिएटेड सभी स्कूलों में हड़कंप मच गया है।
सभी जगह सीसीटीवी लगाना अनिवार्य
नई गाइडलाइन में सेंट्रल बोर्ड ने स्कूल कैंपस में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां स्कूलों पर डाल दी हैं। बोर्ड की अपनी नई गाइडलाइन में बच्चों के लिहाज से स्कूलों को पूरी तरह सुरक्षित और भयरहित बनाने की जिम्मेदारी स्कूलों पर डालते हुए कहा गया है कि इनका सख्ती से पालन नहीं हुआ तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। स्कूल कैंपस में सभी मुख्य जगहों के अलावा सुनसान जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।
रखी जाए आउटसाइडर्स पर नजर
नई गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल कैंमस में आउट साइडर्स के प्रवेश पर नजर रखी जानी चाहिए और विजिटर्स को लगातार मानीटर किया जाना चाहिए। छात्रों को किसी भी तरह से अब्यूज से बचाने के लिए स्कूल स्टाफ को विधिवत ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। स्कूल कैंपस में बच्चों की सुरक्षा के जुड़ी गड़बड़ियां पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सीबीएसई स्कूलों में काम करने वाले ड्राइवर, चपरासी, कंडक्टर और माली सहित पूरे गैरशैक्षणिक स्टाफ का साइकोमीट्रिक टेस्ट और वेरिफिकेशन कराया जाएगा। साइकोमीट्रिक टेस्ट से स्टाफ की मानसिक स्थिति का पता चलेगा।
स्कूल में गठित हों कमेटियां
गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में पब्लिक, स्टाफ और पैंरेंट्स और स्टूडेंट्स की समस्याओं के निपटारे के लिए पृथक-पृथक कमेटियां गठित की जानी चाहिए। इसके अलावा छात्राओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट और प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल आफेंस एक्ट-2012 के तहत कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। स्कूलों को भेजे गए संदेश में कहा गया है कि कांटैक्ट डिटेल के साथ इन कमेटियों का पूरा विवरण स्कूल के नोटिस बोर्ड और स्कूल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। स्कूल स्टाफ का चयन अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए और उनका पूरा विवरण रखा जाना चाहिए।
अनिवार्य किया पुलिस वेरीफिकेशन
सीबीएसई ने बीते शनिवार गुरुग्राम के स्कूल में की गई बच्चे की हत्या की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया। यह पैनल अध्ययन करेगा कि क्या गुरुग्राम में बच्चे की हत्या स्कूल स्टाफ की नेग्लीजेंस का नतीजा है। पैनल यह भी देखेगा कि अगर सीबीएसई की सुरक्षा गाइडलाइन्स को फालो किया जाता, तो क्या इस हादसे को टाला जा सकता था। पैनल अपनी रिपोर्ट एक माह में सौंपेगा। सीबीएसई के उपसचिव (एफिलिएशन) जयप्रकाश चतुर्वेदी की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी स्कूलों को नए सिरे से लोकल पुलिस स्टेशन के माध्यम से सिक्योरिटी ऑडिट कराना होगा।
Created On :   14 Sept 2017 8:27 PM IST