एससी की नाराजगी के बाद केंद्र एनसीएलएटी के कार्यकारी अध्यक्ष को बहाल करने पर राजी
- एससी की नाराजगी के बाद केंद्र एनसीएलएटी के कार्यकारी अध्यक्ष को बहाल करने पर राजी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के साथ गुरुवार को एक संक्षिप्त गतिरोध के बाद, केंद्र ने न्यायमूर्ति अशोक इकबाल सिंह चीमा को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 20 सितंबर तक राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे वह अपने पास लंबित निर्णय सुनाने में सक्षम हो सके। मामले की सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल के साथ न्यायमूर्ति चीमा की सेवानिवृत्ति से सिर्फ 10 दिन पहले जल्दबाजी में रिप्लेसमेंट को लेकर गंभीर नाराजगी व्यक्त की और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 स्वत: संज्ञान लेते हुए स्टे लगाने की चेतावनी दी।
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि वह इस मामले पर केंद्र के रुख पर बहस करने के लिए तैयार हैं।हालांकि, गतिरोध अधिक समय तक नहीं चला। मामले को 30 मिनट के लिए स्थगित करने के बाद, सरकार ने पलक झपकते ही स्पष्ट कर दिया कि न्यायमूर्ति चीमा की बहाली को मिसाल नहीं माना जाना चाहिए। वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से कहा , मैंने निर्देश ले लिया है। ऐसा कहा गया था कि उन्होंने (चीमा) निर्णय लिखने के लिए छुट्टी ली थी। इसलिए, हमने फैसला किया है कि उन्हें कार्यालय जाने और निर्णय सुनाने की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति वेणुगोपाल को छुट्टी पर भेजा जाएगा। गतिरोध को तोड़ने में एजी के प्रयासों की सराहना करते हुए, पीठ ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने समस्या का समाधान किया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रारंभ में, एजी ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि न्यायमूर्ति चीमा को 20 सितंबर तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में व्यवहार किया जाएगा और उन्हें उनके सेवा लाभों का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, पीठ ने न्यायमूर्ति चीमा द्वारा सुरक्षित पांच निर्णयों की ओर इशारा किया और कहा, उन्हें इन निर्णयों को सुनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
एजी ने जवाब दिया कि सरकार के लिए अब जस्टिस वेणुगोपाल को हटाना बहुत अजीब होगा। मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया कि जिस तरह से यह आदेश (न्यायमूर्ति चीमा की समयपूर्व सेवानिवृत्ति) पारित किया गया वह अजीब है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा अध्यक्ष 20 सितंबर तक छुट्टी पर रहेंगे और यह आदेश इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है। न्यायमूर्ति चीमा ने 10 सितंबर को एनसीएलएटी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में समय से पहले और अचानक पद से हटाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति चीमा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने जोर देकर कहा था कि बंबई उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश के साथ ऐसा व्यवहार करना सही नहीं है, जो 40 साल से कानूनी पेशे का हिस्सा थे।
(आईएएनएस)
Created On :   16 Sept 2021 3:30 PM IST