300 पेज की चार्जशीट में 40 गवाहों के नाम, मुश्किल में 'बिगड़ैल बेटा'

Chandigarh stalking case police submit chargesheet against Vikas Ashish
300 पेज की चार्जशीट में 40 गवाहों के नाम, मुश्किल में 'बिगड़ैल बेटा'
300 पेज की चार्जशीट में 40 गवाहों के नाम, मुश्किल में 'बिगड़ैल बेटा'

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ। पंचकुला के वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ मामले में चंडीगढ पुलिस ने हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे विकास बराला और आशीष के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। पुलिस की ओर से दायर 300 पेज के चालान में 40 गवाह बनाए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 341, 354डी, 365, 511, 34 आईपीसी और 185 एमवी एक्ट के तहत चालान दाखिल किया है। शुक्रवार को बचाव पक्ष को चालान की कॉपी सप्लाई की जाएगी। इसके बाद अगली सुनवाई पर केस का ट्रायल शुरू हो सकता है। 

चार्जशीट में 40 गवाह

पुलिस की ओर से दायर चालान में 40 गवाह बनाए गए हैं। इनमें शिकायतकर्ता और उसके पिता के अलावा दोनों आरोपियों को हाउसिंग बोर्ड लाइट प्वाइंट पर पकड़ने वाले पीसीआर कर्मियों हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को भी गवाह बनाया गया है। वहीं जांच में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को भी बतौर गवाह केस में जोड़ा गया है। वहीं पुलिस ने केस में आरोपियों की सेक्टर-9 स्थित शराब की दुकान और युवती का पीछा करते हुए की सीसीटीवी फुटेज को भी बतौर सबूत केस में शामिल किया है। वहीं जिन सीसीटीवी फुटेज में दोनों आरोपी साफ दिख रहे हैं, उनके संचालकों को भी गवाह बनाया गया है।

कब हुई थी छेड़छाड़ ? 
4 अगस्त की रात 12 बजे वर्णिका कुंडू पुलिस को कॉल कर सूचना दी कि कार सवार दो युवक सेक्टर-7 से उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। वर्णिका के बताए अनुसार मौके से कुछ दूरी पर हाउसिंग बोर्ड चौक पर थाना पुलिस और पीसीआर ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के समय वर्णिका अकेली कार ड्राइव कर रही थी जबकि दोनों आरोपियों की कार आशीष ड्राइव कर रहा था।

शुरुआत में केस में धारा 354डी (छेड़छाड़), 341 (पीछा करना) 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जमानती धारा के तहत केस दर्ज कर किया था। साथ ही दोनों को थाने से ही जमानत दे दी थी। इस पर पुलिस की किरकिरी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने केस में विकास बराला और आशीष कुमार के खिलाफ धारा 365, 511 (किड़नैपिंग की कोशिश) की धारा जोड़ी और दोनों को जांच के लिए बुलाकर गिरफ्तार कर लिया था। मामले में विकास और आशीष की जमानत अर्जी दो बार खारिज हो चुकी है। फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में बुड़ैल जेल में हैं। 
 

Created On :   22 Sept 2017 8:59 AM IST

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