CJI के पास ही रहेगा केस आवंटन का अधिकार, SC ने खारिज की बदलाव की याचिका
- केस आवंटन का अधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास ही रहेगा।
- न्यायाधीशों को केस आवंटित करने की प्रक्रिया में बदलाव से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस आवंटित करने की प्रक्रिया में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यायाधीशों को केस आवंटित करने की प्रक्रिया में बदलाव से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया है। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने मांग की थी कि केस आवंटित करने का अधिकार सिर्फ मुख्य न्यायाधीश को नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पांच न्यायाधीशों को मिलकर केस आवंटित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस आवंटित करने की प्रक्रिया में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। केस आवंटन का अधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास ही रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि चीफ जस्टिस अपने समकक्षों में प्रथम हैं और मुकदमों के आवंटन और उनकी सुनवाई के लिए बेंच का गठन करने का संवैधानिक अधिकार भी उन्हीं के पास है। शांति भूषण की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पहले भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका खारिज की थी। गौरतलब है कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा के काम करने के तरीके को मीडिया से मुखातिब कराया था। जजों ने अपनी नाराजगी को सार्वजनिक तौर पर जाहिर किया और चिठ्ठी लिखकर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। चारों जजों की ने कहा था कि जूनियर जजों को अहम केस दिए जाते हैं।
Created On :   6 July 2018 2:47 PM IST