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कांग्रेस ने बीडीसी चुनाव का किया बहिष्कार, मीर ने सरकार पर लगाया ये आरोप

हाईलाइट
- कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह चुनाव का बहिष्कार करेगी
- जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद मीर ने घोषणा की
- इससे पहले कई विपक्षी पार्टियों ने बीडीसी चुनाव का किया था विरोध
डिजिटल डेस्क, जम्मू। कश्मीर की मुख्य विपक्षी पार्टियां पंचायतों के पहली बार होने जा रहे ब्लाक डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव का लगातार बहिष्कार कर रही हैं। अब बुधवार को कांग्रेस ने भी घोषणा की है कि वह चुनाव का बहिष्कार करेगी। इसकी घोषणा कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद मीर ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की।
आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के दो महीने बाद भी राज्य में प्रतिबंध जारी है। वहीं बीडीसी के चुनाव 24 अक्टूबर को होने हैं। आज नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था।
सरकार पर आरोप
मीर ने कहा कि कश्मीर में राजनीतिक नेता नजरबंद हैं। चुनाव आयोग को ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव ऐलान से पहले राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह यह चुनाव केवल एक ही पार्टी के फायदे के लिए करवा रही है। कहा कि ये चुनाव भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार भी नहीं हो रहे हैं।
Ghulam Ahmad Mir, Congress: We've come to realise that these elections (Block Development Council elections) are being held to facilitate only one party - ruling party. Our leaders are under detention. We have no other option but to announce that we are boycotting the election. https://t.co/CRipmCudqbpic.twitter.com/SLhW5mbrlZ
— ANI (@ANI) October 9, 2019
...और कोई विकल्प नहीं
मीर ने कहा कि जब नेता हिरासत में होते हैं तो राजनीतिक दल चुनाव में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? यदि सरकार ने सभी नेताओं को रिहा कर दिया होता तो हम चुनाव में हिस्सा लेते, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे नेता नजरबंद हैं। हमारे पास यह घोषणा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।