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कोरोनावायरस: बेंगलुरु में Google का कर्मचारी संक्रमित, कंपनी ने कहा- घर से करें काम

हाईलाइट
- बेंगलुरु में गूगल का एक कर्मचारी कोरोनावायरस से पीड़ित
- कंपनी ने शनिवार से कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू। देश में कोरोनावायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बेंगलुरु में गूगल के ऑफिस का एक कर्मचारी कोरोनावायरस से पीड़ित मिला है, मरीज को विशेष निगरानी में रखा गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए कंपनी ने शनिवार से सभी कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को खुद गूगल ने इसकी पुष्टि की है।
Google: Out of an abundance of caution, we are asking employees in that Bengaluru office to work from home from tomorrow. We have taken & will continue to take necessary precautionary measures, following the advice of public health officials. https://t.co/RJo2FIkRwm
— ANI (@ANI) March 13, 2020
बेंगलुरु ऑफिस के सभी कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश
शुक्रवार को गूगल ने कहा, हमारे बेंगलुरु ऑफिस में एक कर्मचारी कोरोनावायरस के लिए किए गए जांच पॉजीटिव पाया गया है। उसे अलग रखा गया है। कंपनी ने बताया, बेंगलुरु ऑफिस के सभी कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के सलाह पर एहतियातन सभी कदम उठा रहे हैं। गूगल ने अपने कर्मचारियों से यह भी कहा है कि, जो उस स्टाफ के संपर्क में आए हों तुरंत खुद को अलग कर लें और अपने स्वास्थ्य की निगरानी करें। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए विप्रो, टेक महिंद्रा ने भी रिमोट वर्क मॉडल को अपनाया है।
भारत में पीड़ितों की संख्या 75 हुई
वहीं इस नए मामले के बाद देश में पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर 75 पहुंच गया है। इनमें सबसे ज्यादा मामले केरल में 17, हरियाणा में 14, उत्तरप्रदेश में 11, महाराष्ट्र में 11, दिल्ली में 6, कर्नाटक में 5, राजस्थान में 3, लद्दाख में 3 और तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में एक-एक मामले सामने आए हैं। वहीं देशभर में अब तक 10 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारत ने दुनिया के किसी भी देश से आने वाले लोगों का वीजा 15 अप्रैल तक सस्पेंड कर दिया है। कार्ड होल्डर को दी जाने वाली वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा भी 15 अप्रैल तक के लिए रोक दी गई है। ये रोक सभी हवाईअड्डों और बंदरगाहों पर 13 मार्च की रात 12 बजे से लागू हो जाएगी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।