विजय माल्या देश का पहला आर्थिक भगोड़ा घोषित, सभी प्रॉपर्टी होगी जब्त
- बैंकों को लगाया 9000 करोड़ का चूना
- माल्या के वकील ने की थी याचिका खारिज करने की मांग
- विशेष अदालत ने शनिवार को सुनाया फैसला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के बैंकों को तकरीबन 9400 करोड़ का चूना लगाने वाले विजय माल्या को विशेष अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब सरकार 62 वर्षीय माल्या की संपत्ति जब्त कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माल्या को आर्थिक भगोड़ा साबित करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी के साथ विजय माल्या देश का पहला आर्थिक भगोड़ा घोषित हो गया है।
बता दें कि कोर्ट ने आर्थिक अधिनियम 2018 के तहत माल्या को भगोड़ा घोषित किया है। इससे पहले कोर्ट ने 26 दिसंबर को ही इसस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था। वहीं माल्या ने भी कोर्ट में याचिका दायर कर खुद को बेकसूर बताया था। उसने कहा था कि उसने मनी लॉड्रिंग नहीं कि और न ही वो आर्थिक भगोड़ा है। माल्या के वकील अमित देसाई ने याचिका खारिज करने की मांग की थी।
प्रत्यर्पण की मिल चुकी है रजामंदी
बता दें विजय माल्या को लंदन से भारत लाने की अनुमति भी मिल चुकी है। लंदन का कोर्ट भी उसके प्रत्यर्पण के लिए मंजूरी दे चुका है। हालांकि, इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए माल्या के पास जनवरी तक का वक्त है।
Special PMLA Court refused his application to stay the order to give him some time to appeal. https://t.co/HXbdPCxJgg
— ANI (@ANI) January 5, 2019
Created On :   5 Jan 2019 3:40 PM IST