कोर्ट ने बढ़ाई चिंदबरम की अंतरिम सुरक्षा
- कार्ति चिदंबरम शिवगंगा से सांसद हैं
- दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को दी गई अंतरिम सुरक्षा नौ अगस्त तक बढ़ा दी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने जमानत पर नौ अगस्त को सुनवाई तय की। वह 19 अगस्त को आरोपपत्र पर संज्ञान लेंगे।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर और विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नितेश राणा ने क्रमश: ईडी और सीबीआई की ओर से पेश होकर मामले को स्थगित करने की मांग की।
चिंदबरम पिता-पुत्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, कार्ति चिदंबरम को 2018 में आठ बार और 2019 में चार बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। जबकि सीबीआई मामले में वह 2014 के अलावा सितंबर 2017 में भी दो बार पूछताछ के लिए उपस्थित हो चुके हैं।
सिब्बल ने कहा, इसके बाद पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। जुलाई 2018 में चार्जशीट दाखिल की गई और कहा गया जांच पूरी हो गई है।
सिब्बल ने कहा: पी. चिदंबरम को 2014 में केवल एक बार सीबीआई द्वारा बुलाया गया था। चार्जशीट दायर की गई है और जांच पूरी हो गई। ईडी मामले में हमने अग्रिम जमानत दायर की है। दो जवाब दायर किए गए हैं, एक जुलाई में और दूसरा अक्तूबर में। गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्हें 2018 में ईडी द्वारा चार बार बुलाया गया है।
सिब्बल ने कहा, उन्हें केवल दूसरी ईडी शिकायत में नामित किया गया था।
सिब्बल ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किलों पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई आरोप नहीं था। सभी रिकॉर्डस सुरक्षित हैं और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने किसी से संपर्क किया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कार्ति चिदंबरम एयरसेल-मैक्सिस सौदे में कथित रूप से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी पाने में कैसे कामयाब रहे। उस समय 2006 में उनके पिता पी. चिंदबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।
--आईएएनएस
Created On :   1 Aug 2019 8:00 PM IST