कोर्ट ने यह बात हिंगोनिया गौशाला मामले पर सुनवाई के दौरान कही. राजस्थान सरकार ने गौहत्या के मामले में तीन साल की सजा का प्रावधान पहले ही कर रखा है. कोर्ट ने अफसरों से कहा कि वे गौशालाओं पर हर तीन महीने पर रिपोर्ट तैयार करें. इसके अलावा, हर महीने दौरा करके हालात भी चेक करें. वन विभाग से भी कहा गया है कि गौशालाओं में हर साल 5 हजार पेड़ लगाएं.
पिछले साल अगस्त महीने में जयपुर से मात्र 35 किमी दूर हिंगोनिया गौशाला से 500 गायों के मरने की खबर आई थी. इससे राज्य सरकार की काफी किरकिरी हुई थी. हाल ही में पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर केंद्र सरकार के बैन के मद्देनजर हाई कोर्ट का यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है. हालांकि, केंद्र सरकार के फैसले पर मद्रास हाईकोर्ट ने चार हफ्ते की रोक लगा दी है.
]]>Created On :   31 May 2017 11:23 AM GMT