दिल्ली मुख्य सचिव पिटाई मामला: 'आप' विधायकों की जमानत याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से कथित मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल और अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट में खारिज हो गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि आरोप काफी गंभीर हैं इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।
दायर याचिका में दलील दी गई थी कि हाल में ही प्रकाश जरवाल प्रकाश की शादी हुई है, ऐसे में उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए। बावजूद इसके कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ज़मानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि 56 साल के शख्स (अंशु प्रकाश) के साथ जिस तरह से मारपीट की गई, ये सच में गंभीर मामला है। बता दें कि दूसरी बार कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले मे ज़मानत अर्जी ख़ारिज की है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर 19 फरवरी की रात को बैठक के दौरान दिल्ली के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी पर कथित हमले के सिलसिले में दो विधायक प्रकाश जारवाल और अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया गया था। देवली से विधायक जारवाल को 20 फरवरी और वहीं अमानतुल्ला को 21 फरवरी की शाम को हिरासत में लिया गया था।
अंशु प्रकाश की शिकायत पर इस मामले में विधायकों खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 186, 353, 323, 342, 504, 506 (2) और 120 बी और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है।
इस मारपीट के बाद मंगलवार को एक बार फिर दिल्ली सरकार और अफसर आमने-सामने होंगे। मार्च में होने वाले बजट सेशन के लिए आज दिल्ली सरकार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, जो 3 बजे से दिल्ली सेक्रेटरिएट में रखी गई है। इस मीटिंग में सीएस अंशु प्रकाश समेत कई बड़े अफसर मौजूद होंगे। उससे पहले सीएस अंशु प्रकाश ने केजरीवाल सरकार को लेटर लिखकर कहा है कि "वो अपने अफसरों समेत इस मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन सीएम ये सुनिश्चित करें कि इस मीटिंग में किसी भी अफसर पर कोई शारीरिक हमला नहीं किया जाएगा।"
Created On :   27 Feb 2018 5:55 PM IST