कन्हैया को HC से बड़ी राहत, जेएनयू की ओर से लगाई गई पेनल्टी पर लगी रोक

Delhi HC sets aside penalty imposed on Kanhaiya Kumar by JNU
कन्हैया को HC से बड़ी राहत, जेएनयू की ओर से लगाई गई पेनल्टी पर लगी रोक
कन्हैया को HC से बड़ी राहत, जेएनयू की ओर से लगाई गई पेनल्टी पर लगी रोक
हाईलाइट
  • इस मामले में अब 16 अगस्त को सुनवाई होगी।
  • छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत।
  • यूनिवर्सिटी के लगाए गए 10 हजार के जुर्माने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें प्रबंधन ने छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर दंडात्मक कार्रवाई करने का फैसला लिया था। कन्हैया कुमार ने यूनिवर्सिटी के लगाए गए 10 हजार के जुर्माने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसके बाद शुक्रवार को ये आदेश दिया गया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने यूनिवर्सिटी के आदेश को अवैध, तर्कहीन और अनियमित बताया है। कोर्ट ने जेएनयू को इस मामले में दोबारा कन्हैया कुमार को सुनने और पूरे मामले को दोबारा से देखने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अब 16 अगस्त को सुनवाई होगी।

 

 

किसने क्या कहा?
हाईकोर्ट में सुनवाई को दौरान जेएनयू प्रशासन के वकील ने कहा कि वो कन्हैया कुमार पर लगाये गए जुर्माने को वापस ले रहे हैं। जिसके बाद हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि बेहतर है कि आप जुर्माना वापस ले रहे हैं वरना मैं अपने आदेश में यह लिखा था कि आपने जो जुर्माना कन्हैया कुमार पर लगाया है उसमें क्या-क्या खामियां हैं और क्यों इस तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे पहले कन्हैया कुमार की वकील तरन्नुम चीमा ने कोर्ट में कहा कि जेएनयू की उच्च स्तरीय जांच समिति ने सुनवाई का मौका दिए बिना ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। इतना ही नहीं उनसे ये भी कहा गया कि अगर ये जुर्माना नहीं भरा गया तो उन्हें अपनी थीसिस जमा नहीं करने दी जाएगी।

देश विरोधी नारे लगाने के लगे थे आरोप
9 फरवरी 2016 को दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अफजल गुरु की फांसी के विरोध में कन्हैया कुमार पर कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए जाने के आरोप लगे थे। इन लोगों पर आरोप था कि इन्होंने अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं… देश की आजादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी… भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे देश विरोधी नारे लगाए थे। जिसके बाद विश्वविद्यालय ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया था। जेएनयू प्रशासन के फैसले के खिलाफ 17 जुलाई को कन्हैया कुमार ने और 19 जुलाई को उमर खालिद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जेएनयू प्रशासन ने इन्हें 18 जुलाई तक जुर्माना जमा कराने को कहा था।

Created On :   20 July 2018 7:14 PM IST

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