केंद्र सरकार 6 महीने में पूरी करे पॉलीटिकल पार्टियों के खातों की जांचः दिल्ली हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र में मौजूद भाजपा सरकार को एक नया आदेश दिया है जिसमें सरकार को 6 महीने के भीतर राजनीतिक पार्टियों के बैंक खातों की जांच करने को कहा गया है। इस आदेश में देश के सभी छोटे-बड़े राजनीतिक दलों के खातों की जांच की बात कही गई है। बता दें कि इन दलों में देश के दो बड़े राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही शामिल है।
विदेशी चंदे की भी होगी जांच
दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से जारी आदेश में सभी राजनीतिक दलों के विदेशी चंदों की जांच करने की बात कही गई है। इस बारे में कोर्ट का मानना है कि देश के राजनीतिक दलों ने विदेशों से चंदा लेने के दौरान एफसीआरए का उल्लंघन किया है। यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरी शंकर की पीठ ने दिया है।
क्या है एफसीआरए
एफसीआरए, 2010 में बना एक एक्ट है जिसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कहा जाता है। ये एक्ट विदेशी चंदे से जुड़े मामले के लिए बनाया गया था। एफसीआरए का सेक्शन 4 किसी राजनीतिक पार्टी या विधायिका को नियमों का उल्लंघन करने पर विदेशी दानकर्ताओं से चंदा स्वीकार करने से रोकता है। इसमें विदेश से चंदा लेने के लिए किसी भी संस्थान या संगठन को एफसीआरए का लाइसेंस लेना होता है। साथ ही चंदा लेने और उसके खर्च संबंधी जानकारी भी सरकार को देना होता है। यदि इसका उल्लंघन होता है तो सरकार इन संस्थानों या संगठनों का एफसीआरए रद्द कर सकती है।
2014 में दिया था आदेश
हाईकोर्ट ने 2014 में चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय को यह आदेश दिया था। जिसमें 6 महीने के भीतर सभी राजनीतिक दलों के खातों की जांच करने के आदेश दिए गए थे। इस पर गृह मंत्रालय ने अपनी दलील पेश करते हुए 31 मार्च 2018 तक समय मांगा गया था और कहा था कि जिन रिकॉर्ड की जांच की जानी है वो काफी पुराने हो चुके हैं। इसके लिए इन्हें इकट्ठा करने और इनकी जांच के लिए सरकार को ज्यादा वक्त दिया जाना चाहिए। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को यह आखिरी चांस दिया गया है, जिसे 6 महीने में पूरा करना होगा।
Created On :   9 Oct 2017 5:35 PM IST