कोयला घोटाला : मधु कोड़ा की सजा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कोयला घोटाले में मिली सजा पर रोक (स्टे) लग गई है। मधु कोड़ा की सजा पर यह रोक दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक CBI ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। बता दें कि दिल्ली की स्पेशल CBI कोर्ट ने पिछले महीने ही मधु कोड़ा को कोयला घोटाले के आरोप में उन्हें 3 साल जेल के साथ 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
CBI कोर्ट ने पिछले महीने ही कोड़ा को कोयला घोटाला में आपराधिक साजिश रचने का दोषी करारा दिया था। कोर्ट ने मधु कोड़ा को 3 साल की जेल की सजा के साथ 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, सजा के ऐलान के कुछ देर बाद ही मधु कोड़ा और तीन अन्य दोषियों को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए अंतरिम जमानत भी मिल गई थी। मधु कोड़ा 2006 में झारखंड के पांचवें सीएम बने थे। मुख्यमंत्री बनते वक्त वह निर्दलीय विधायक थे।
गौरतलब है कि कोड़ा और तीन अन्य लोगों को झारखंड के राजहारा उत्तरी कोयला ब्लॉक का आवंटन कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग को किए जाने में हुई अनियमितताओं के लिए दोषी पाया गया था। कोर्ट ने कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, विजय जोशी, ए.के.बसु और निजी कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत आपराधिक षडयंत्र और धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार दिया था।
709 दिन तक रहे झारखंड के सीएम
निर्दलीय विधायक चुने गए मधु कोड़ा 14 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक 709 दिन तक झारखंड के सीएम रहे। उन पर 4000 करोड़ के कोयला घोटाले का मामला दर्ज है। यह केस झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के अलॉटमेंट से जुड़ा है। इस ब्लॉक को 2007 में कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को अलॉट किया गया था। आरोप है कि इसमें गड़बड़ियां की गईं। आयकर विभाग ने कोड़ा और साथियों के 79 ठिकानों पर छापेमारी की थी।
Created On :   2 Jan 2018 4:43 PM IST