करोलबाग से एयरलिफ्ट नहीं होगी हनुमानजी की मूर्ति : हाईकोर्ट

delhi high court stop airlifting karol bagh hanuman statue
करोलबाग से एयरलिफ्ट नहीं होगी हनुमानजी की मूर्ति : हाईकोर्ट
करोलबाग से एयरलिफ्ट नहीं होगी हनुमानजी की मूर्ति : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के करोलबाग में मौजूद 108 फीट ऊंची हनुमान की प्रतिमा को हटाने से मना कर दिया है। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि करोल बाग में हनुमान की ऊंची मूर्ति वहीं रहेगी। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने डीडीए, पीडब्‍ल्‍यूडी और एमसीडी को प्‍लान तैयार करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।

कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर ने मंदिर के पीछे हुए अतिक्रमण के लिए डीडीए, एमसीडी और पीडब्लूडी को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने डीडीए, पीडब्‍ल्‍यूडी, एमसीडी को कहा है कि हनुमान मूर्ति के आसपास की अतिक्रमण को हटाने के लिए एक लेआउट प्लान तैयार करे। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने हनुमान प्रतिमा को एयरलिफ्ट कर दूसरी जगह शिफ्ट करने का भी सुझाव दिया था। लेकिन मंदिर प्रशासन ने कहा था कि हनुमान प्रतिमा को स्थानांनतरित नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट में पीडब्‍ल्‍यूडी ने कहा कि हनुमान मंदिर के पास काफी अतिक्रमण है। वहीं डीडीए ने कहा कि उसने गुरुवार को बग्गा मोटर की 1200 स्क्वायर यार्ड की जमीन पर अतिक्रमण हटाया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी। हरिशंकर की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। एनजीओ ने महानगर के करोल बाग इलाके से अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने की मांग की है।

दरअसल हाईकोर्ट में इस मामले पर एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें हनुमान की विशाल मूर्ति की वजह से आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम होने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में मंदिर के आसपास बनी दुकानों के अतिक्रमण से होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने हनुमान जी की मूर्ति को एयरलिफ्ट कराने का सुझाव दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अमेरिका में तो बड़ी-बड़ी इमारतों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है।

Created On :   24 Nov 2017 5:16 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story