दिल्ली हिसा : हाई कोर्ट ने कलिता की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा
नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां बुधवार को पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट देवांगना कलिता की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने नोटिस जारी किया और मामले में अगली सुनवाई के समय पुलिस से मामले में प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए कहा।
इससे पहले जुलाई में पिंजड़ा तोड़ समूह के कलिता और नताशा नरवाल को एक निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। निचली अदालत ने कहा था कि आरोप-पत्र से यह स्पष्ट होता है कि जांच अभी लंबित है।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मई में नरवाल और कलिता को गिरफ्तार किया था और इनपर दंगा, गैरकानूनी गतिविधि और हत्या का प्रयास करने के आरोप लगाए थे।
इससे पहले कलिता को 23 मार्च को उत्तर-पूर्व दिल्ली के जाफराबाद में सीएए विरोधी प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे छोड़ दिया गय था, लेकिन 24 मार्च को, उसे एक अन्य मामले में गिरफ्तार किय गया। उसी मामले में वह न्यायिक हिरासत में है।
हाल ही में, उच्च न्यायालय की एक अलग पीठ ने दिल्ली पुलिस को ट्रायल शुरू होने से पहले दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों में कलिता और अन्य आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह के प्रेस नोट जारी से प्रतिबंधित किया था।
पुलिस ने कहा कि कलिता और नरवाल दिल्ली में जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास दंगा भड़काने के लिए साजिश रचने में सक्रिय रूप से संलिप्त थे।
पुलिस ने कहा, वे एक बड़े साजिश का भी हिस्सा थे और उन्हें इंडिया एगेंस्ट हेट समूह और उमर खालिद के साथ जुड़ा हुआ पाया गया था। आरोपी के फोन में व्हाट्सएप चैट से साजिश का खुलासा होता है।
Created On :   5 Aug 2020 7:31 PM IST