होटल बंदूक कांड: कोर्ट ने पिस्टल पांडे को नहीं दी जमानत, जेल भेजा
- पटियाला हाउस कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई
- वकील ने दिए तर्क
- कोर्ट ने नहीं बढ़ाई रिमांड अवधि
- सोमवार तक जेल में ही रहेगा आशीष पांडे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी में खुलेआम पिस्टल दिखाने के मामले में गिरफ्तार आशीष पांडे (पिस्टल पांडे) के खिलाफ शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस और आरोपी के वकीलों की दलील सुनने के बाद रिमांड बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आशीष को जमानत न देकर, जेल भेज दिया। कोर्ट ने उसे तिहाड़ जेल भेजा है।
अब आशीष की अगली पेशी 22 अक्टूबर को होगी। आशीष के वकील हरिहरन ने उसके पक्ष में कई दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि अशीष का हथियार लाइसेंसी था और उससे पुलिस को अब कुछ भी बरामद नहीं करना है। उसने हथियार चलाया या लहराया भी नहीं है, इसलिए कोई केस ही नहीं बनता है। जज ने सवाल किया कि लाइसेंस की शर्तें क्या हैं? इस पर वकील ने बताया कि ये ऑल इंडिया लाइसेंस है, जो कि अंबेडकर नगर से जारी किया गया है। आशीष के वकील ने कई आधार देते हुए उसकी जमानत की मांग की। उन्होंने कहा कि आशीष अच्छे परिवार से है और वह पुलिस की जांच में सहयोग भी करेगा। पुलिस ने वकील की रिमांड खारिज करने की मांग तो मान ली, लेकिन जमानत की मांग को खारिज कर दिया।
वकील ने ये दलील भी दी कि इस मामले में अब तक किसी ने कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई है। वकील ने कहा कि जिन्हें धमकाया गया उन्होंने घटना के बाद आराम से होटल में डिनर किया। वकील हरिहरन ने कहा कि जब सब कुछ बरामद किया जा चुका है तो रिमांड आगे बढ़ाने का कोई औचित्य ही पैदा नहीं होता है।
वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई थी पुलिस
दिल्ली के होटल हयात के बाहर एक कपल को आशीष पांडे ने पिस्तौल निकालकर धमकी दी। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ और दिल्ली सहित उप्र की पुलिस टीम ने पाण्डे की खोज जारी कर दी थी। दिल्ली तलाश के दौरान पुलिस ने कई स्थानों पर छापामार कार्रवाई भी की। पुलिस आशीष की तलाश में लखनऊ गई थी। इसके बावजूद आशीष के सामने न आने पर एक अदालत ने आशीष के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी कर दिया था। इसके बाद गुरुवार को आशीष ने वीडियो जारी कर अपने सरेंडर करने की जानकारी दी।
Created On :   19 Oct 2018 3:47 PM IST