दिल्ली हिंसा : हाईकोर्ट ने लावारिस शवों का निपटारा करने का दिया निर्देश

Delhi violence: High court directs disposal of unclaimed dead bodies
दिल्ली हिंसा : हाईकोर्ट ने लावारिस शवों का निपटारा करने का दिया निर्देश
दिल्ली हिंसा : हाईकोर्ट ने लावारिस शवों का निपटारा करने का दिया निर्देश
हाईलाइट
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नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वे उत्तर पूर्वी दिल्ली की हिंसा में मारे गए उन शवों का निपटान करे, जिनकी अब तक पहचान नहीं हो सकी है। इन शवों की जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के दो हफ्ते बाद निपटारा करें।

जस्टिस विपिन सांघी और रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने निर्देश किया कि दिल्ली पुलिस को लापता व्यक्तियों के मामले में जानकारी प्रकाशित करना चाहिए और अज्ञात शवों के बारे में सूचना देनी चाहिए।

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के पूर्व आदेशों के अनुसार, इन सभी शवों की बायोप्सी और डीएनए सैंपल को सुरक्षित रखा जा रहा है।

शुक्रवार को कोर्ट ने सभी सरकारी अस्पतालों को दिल्ली हिंसा के शिकार हुए लोगों के सभी शवों के पोस्टमार्टम का वीडियो बनाने को कहा था।

यह बेंच हिंसा के दौरान लापता हुए व्यक्ति हमजा के साथ-साथ सभी लापता लोगों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। हमजा के साले अंसारी एम आरिफ ने 23 फरवरी को भड़की हिंसा के दौरान हमजा के लापता होने पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो सरकारी अस्पतालों की मर्चुरी में रखे सभी शवों की फोटो और जानकारियां अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे।

Created On :   11 March 2020 2:00 PM GMT

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