बयान: दिल्ली हिंसा पर बोले CJI बोबड़े- अदालत घटना के बाद आती है

Delhi violence supreme court cji sa bobde says we also have some limitations
बयान: दिल्ली हिंसा पर बोले CJI बोबड़े- अदालत घटना के बाद आती है
बयान: दिल्ली हिंसा पर बोले CJI बोबड़े- अदालत घटना के बाद आती है
हाईलाइट
  • हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई को चार हफ्तों के लिए टाल दिया है
  • एसए बोबड़े ने कहा- ऐसा लगता है जैसे कोर्ट जिम्मेदार है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा और भड़काऊ बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। इन याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को सुनवाई करेगा। हालांकि इससे पहले चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि लोग मरें, लेकिन इस तरह का दबाव हम नहीं संभाल सकते। 

बोबड़े ने कहा, "अदालत से उम्मीद की जाती है कि दंगा रोक सकते हैं। हम केवल कुछ हो जाने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। हम पर एक तरह का दबाव होता है।" सीजेआई ने कहा कि ऐसा लगता है हिंसा के लिए कोर्ट जिम्मेदार है। हम इस मामले को सुनेंगे, लेकिन अदालत घटना के बाद आती है। हम इसे रोक नहीं सकते बस शांति की अपील करते हैं क्योंकि हमारी सीमाएं हैं। 

जल्द सुनवाई की मांग
वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने चीफ जस्टिस को बताया कि 6 लोगों ने याचिका दाखिल की है। हिंसा मामले में जल्द सुनवाई करने की जरूरत है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई चार हफ्तों के लिए टाल दिया है। वहीं एक याचिकाकर्ता हर्ष मंदर ने भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मंदर ने नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसपर अदालत 13 अप्रैल को सुनवाई करेगा। 

Created On :   2 March 2020 7:12 AM GMT

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