TAX : 1 अप्रैल से MP में माल के परिवहन पर नहीं लगेगा 'ई-वे बिल'

E-way bills will not look on transport of goods in mp from April 1st
TAX : 1 अप्रैल से MP में माल के परिवहन पर नहीं लगेगा 'ई-वे बिल'
TAX : 1 अप्रैल से MP में माल के परिवहन पर नहीं लगेगा 'ई-वे बिल'

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के व्यापारी बंधुओं और आमजन के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब उनके टैक्स भार को कम करने का फैसला लेते हुए 1 अप्रैल से इसे लागू करने का फैसला लिया है। फैसले के अनुसार अब 1 अप्रैल से MP के अंदर सभी प्रकार के माल के पहिवहन पर अब ई-वे बिल नहीं लगेगा।

इस मामले में वाणिज्यिक कर आयुक्त राघवेन्द्र सिंह ने सेन्ट्रल टैक्स के चीफ कमिश्नर से परामर्श करते हुए इस प्रावधान को नोटीफाई कर दिया है। बता दें कि 30 जनवरी, 2018 को वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रावधान किया था कि 11 आईटम के प्रदेश के अंदर परिवहन पर ई-वे बिल लगेगा बशर्ते इनकी कीमत 50 हजार रुपए से ज्यादा हो।

ये 11 आईटम थे...
पान मसाला, कन्फेक्शनरी, पलयवुड एण्ड लिमिनेट शीट, आईरन एण्ड स्टील, एडीबल आईल्स, आटो पाट्र्स, सिगरेट/टोबेको एण्ड टोबेको प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक एण्ड इलेक्ट्रानिक गुड्स, फर्नीचर, लुब्रीकेंट्स तथा टाईल्स-सिरेमिक गुड्स, सिरेमिक ब्लाक्स-सिरेमिक पाईप्स। लेकिन अब इस प्रावधान का अधिक्रमण कर दिया गया है तथा 1 अप्रैल से सभी प्रकार के माल, वे चाहे कितनी ही कीमत के हों, के MP राज्य के अंदर परिवहन पर ई-वे बिल नहीं लगेगा।

वाणिज्यिक कर MP के उप सचिव एसडी रिछारिया ने मामले में बात करते हुए कहा है कि ‘‘MP राज्य के अंदर समस्त प्रकार के मालों के परिवहन पर 1 अप्रैल से ई-वे बिल नहीं लगेगा। 30 जनवरी 2018 की अधिसूचना को हटा दिया है।’’

Created On :   1 April 2018 1:23 PM IST

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