ईडी ने जेकेसीए फंड मामले में 2.6 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ED attached assets worth Rs 2.6 crore in JKCA fund case
ईडी ने जेकेसीए फंड मामले में 2.6 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने जेकेसीए फंड मामले में 2.6 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
हाईलाइट
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नई दिल्ली, 29 फरवरी (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को जम्मू एवं कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) के धन की हेराफेरी और धनशोधन से संबंधित एक मामले में दो व्यक्तियों की 2.6 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जांच एजेंसी ने अहमद मिर्जा और मीर मंजूर गजनेफर की संपत्ति कुर्क की है।

इससे पहले जेकेसीएन के फंड से 43.69 करोड़ रुपये के धन में हेराफेरी और आपराधिक साजिश के लिए सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सहित इनके व अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

ईडी की जांच से बाद में खुलासा हुआ कि वित्तवर्ष 2005-2006 से 2011-2012 तक जेकेसीए को बीसीसीआई की ओर से 94.06 करोड़ रुपये दिए गए थे।

बयान में कहा गया, यह फंड जेकेसीए के तीन अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से लिए गए थे। हालांकि, जेकेसीए के नाम पर कई खाते खोले गए थे, जिसमें जिसमें फंड को स्थानांतरित किया गया। मौजूदा बैंक खातों के साथ इस तरह के अन्य बैंक खातों का उपयोग बाद में जेकेसीए की धनराशि का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था।

Created On :   29 Feb 2020 10:00 PM IST

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