ईडी ने फेमा मामले में पंजाब में 2 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ED attached property worth Rs 2 crore in Punjab in FEMA case
ईडी ने फेमा मामले में पंजाब में 2 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने फेमा मामले में पंजाब में 2 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
हाईलाइट
  • ईडी ने फेमा मामले में पंजाब में 2 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने फेमा के एक मामले में पंजाब के जालंधर के सुखविंदर सिंह लाली की दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने जालंधर में दो करोड़ रुपये मूल्य के आवासीय परिसर को जब्त कर लिया है, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा-4 के उल्लंघन में विदेश में अवैध रूप से अघोषित संपत्ति के बराबर मूल्य की है।

ईडी ने कहा कि विशिष्ट जानकारी और पूछताछ से विदेशी मुद्रा में अवैध लेन-देन में लाली के शामिल होने का संकेत मिला है। एजेंसी ने कहा कि पिछले साल छह दिसंबर को उसके परिसर तलाशी ली गई थी, जिसके दौरान कुछ गुप्त दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया था। इससे पता चला कि लाली ने कनाडा के ओन्टेरियो में 3,60,000 कनाडाई डॉलर की अवैध संपत्ति खरीदी है।

ईडी ने कहा कि फेमा के तहत जांच के दौरान यह भी पता चला है कि घर की खरीद के लिए आवश्यक धनराशि भारत से गैर-बैंकिंग चैनल के माध्यम से अवैध रूप से लाली द्वारा हस्तांतरित की गई थी। इसके साथ ही भुगतान का एक हिस्सा कनाडा में उसके दोस्त के माध्यम से भी व्यवस्थित किया गया था। इसमें फेमा के तहत निर्धारित प्रक्रियाएं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया था।

ईडी ने कहा कि यह भी पाया गया है कि लाली के पास कनाडा में अघोषित बैंक खाते थे, जिससे उसने अनधिकृत तरीके से न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति से 16.5 लाख रुपये लिए। उसने कनाडा में अपने रिश्तेदार के लिए फंड की व्यवस्था भी की, ताकि वह फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत तरीके से 4,500 कनाडाई डॉलर की कमाई कर सके।

Created On :   1 July 2020 6:30 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story