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हर साल हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए : शिवराज

हाईलाइट
- हर साल हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए : शिवराज
भोपाल, 5 जून (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं।
वश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की जनता के नाम दिए गए संदेश में कहा गया है, हम प्राकृतिक धरोहर और जैव विविधता के संरक्षण के अपने दायित्व को पूरा करने का प्रयास करें। प्रत्येक व्यक्ति साल में कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं।
मुख्यमंत्री चौहान ने आगे कहा है, मध्यप्रदेश जैव विविधता की ²ष्टि से एक अत्यंत समृद्ध प्रदेश है। मध्यप्रदेश में सतपुड़ा, विंध्याचल और मैकल पर्वत श्रृंखलाओं के साथ जीवन-दायिनी नर्मदा मैया का प्रवाह है। इसके साथ ही क्षिप्रा, चंबल, बेतवा और ताप्ती जैसी नदियां प्रदेश की जल संपदा को समृद्ध करती है, हमारी धरोहर हैं।
उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में संपूर्ण मानवता एक कठिन दौर से गुजर रही है। इसको देखते हुए जैव विविधता को पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय बनाना प्रासंगिक है। पर्यावरण की रक्षा और जैव विविधता के संरक्षण के लिए मध्यप्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अध्ययन और अनुभव बताते हैं कि यदि हम जीव-जगत की विविधता का सम्मान नहीं करेंगे तो परोक्ष रूप से हम पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का मूल आधार ही समाप्त कर देंगे।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, कोरोना वायरस से जनित महामारी ने दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती उपस्थित कर दी है। एक तरफ जहां यह चुनौती है, वहीं यह चुनौती एक अवसर भी है कि हम समकालीन पर्यावरणीय समस्याओं, जैव विविधता के संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों, प्रदूषण के विभिन्न कारकों तथा मनुष्यों और जीव-जगत के द्वंद्व, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे विषयों पर चिंतन करें। इन महत्वपूर्ण विषयों का परस्पर अंतर्निहित संबंध भी है। हमें इन सभी को गहराई से समझ कर समग्र समाधान की दिशा में आगे बढ़ना होगा।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।