मुख्यमंत्री का विवादित कैरिकेचर बनाने पर कार्टूनिस्ट गिरफ्तार

freelance cartoonist g bala arrested for making caricature of cm
मुख्यमंत्री का विवादित कैरिकेचर बनाने पर कार्टूनिस्ट गिरफ्तार
मुख्यमंत्री का विवादित कैरिकेचर बनाने पर कार्टूनिस्ट गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, तिरुनवेल्ली (तमिलनाडु)। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगातार हमले होते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसा कई मर्तबा देखा गया है कि अगर कोई कार्टूनिस्ट किसी राजनेता का कोई कार्टून या कैरिकेचर बनाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। या फिर सोशल मीडिया पर कोई सरकार की आलोचना कर देता है तो पुलिस उसे घर से उठा लाती है। कुछ मामले आपके जेहन में ताजा होंगे, जिनमें पहले मामले में असीम त्रिवेदी को कार्टून बनाने पर गिरफ्तार किया गया था तो दूसरे केस में मुंबई की रहने वाली दो लड़कियों को बाला साहेब ठाकरे के ऊपर फेसबुक पर लिखने को लेकर अरेस्ट कर लिया गया था। हाल का मामला तमिलनाडु के तिरुनवेल्ली का है जहां फ्रीलांस कार्टूनिस्ट जी बाला पर मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी, नेल्लाई के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कैरिकेचर बनाने को लेकर केस दर्ज किया गया है।

जी बाला पर आरोप है कि उन्होंने कैरिकेचर के माध्यम से मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर की छवि ख़राब करने की कोशिश की है। जिसपर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जिलाधिकारी की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कार्टूनिस्ट पर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जैसे ही बाला की गिरफ्तारी हुई, टि्वटर पर #standwithCartoonistBala ट्रेंड करने लगा था।

बता दें कि बाला ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक कैरिकेचर पोस्ट किया था, जिसमें मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को एक परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जिसने दो हफ्ते पहले कलेक्ट्रेट के बाहर खुद की जान ले ली थी। आरोप है कि उस परिवार को कुछ महाजनों और जिलाधिकारी ने सताया था और पुलिस की नाकामी का भी इसमें बड़ा रोल बताया गया था। ऐसे में बाला का व्यवस्था पर चोट करता यह कैरिकेचर वायरल होने लगा।

कैरिकेचर के माध्यम से ये दिखाया गया है कि एक बच्चा जमीन पर लेटा है, जो जल रहा है। सामने सीएम, जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर तमाशबीन बने हैं। वे इस दौरान नग्न खड़े हैं और नोटों की गड्डियों से खुद को ढंकते दिख रहे हैं। तकरीबन 38 हजार लोगों ने इसे शेयर किया है।

पुलिस के मुताबिक, बाला पर सूचना और प्रौद्योगिकी अधियिनयम की धारा 67 (गंदी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में छापने या संप्रेषित करने की सजा) और भारतीय दंड संहिता की धारा 501 (ऐसी सामग्री छापना या तैयार करना, जिससे किसी की मान को हानि पहुंचे) के तहत मामला दर्ज किया है।

Created On :   5 Nov 2017 7:26 PM IST

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