अब पासपोर्ट बनाना हुआ और आसान, इन नियमों में हुआ बदलाव
- घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए देश के किसी भी कोने से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- विदेश मंत्रालय ने मैरिज सर्टिफिकेट की बाध्यता को खत्म कर दिया है।
- जन्म तिथि सत्यापन की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है।
- पासपोर्ट सेवा दिवस पर पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पासपोर्ट सेवा दिवस पर केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया मुहीम के तहत मंगलवार को पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया गया है। पासपोर्ट बनवाने के नियमों को आसान करते हुए विदेश मंत्रालय ने मैरिज सर्टिफिकेट की बाध्यता को खत्म कर दिया है। जन्म तिथि सत्यापन की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है। वहीं अब घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए देश के किसी भी कोने से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है।
मैरिज सर्टिफिकेट की खत्म हुई अनिवार्यता
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पासपोर्ट आवेदन के लिए कई पुराने और दुविधा भरे नियमों को खत्म कर दिया गया है। शादीशुदा पुरुष और महिला ये शिकायत करते थे कि पासपोर्ट ऑफिस में उनसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाता है। हमने इस नियम को खत्म कर दिया है। वहीं कुछ तलाकशुदा महिलाओं की भी शिकायत थी कि पासपोर्ट ऑफिस में उनसे उनके पूर्व पति और बच्चों की जानकारी भरने के लिए कहा जाता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमने ये नियम भी बदल दिए हैं।
Married men women complained that their marriage certificates are reqd. at passport office, we scrapped the rule. Some divorced women complained that they are reqd. to fill the name of ex-husband their children of their estranged father. So we changed the rule: Sushma Swaraj pic.twitter.com/kwWbjGV4u5
— ANI (@ANI) June 26, 2018
जन्मतिथि सत्यापन के लिए नए दस्तावेज शामिल
सुषमा स्वराज ने कहा कि लोगों के पास जन्म तिथि का प्रमाण पत्र न होने पर भी उन्हें तमाम दिक्कतें आती थी। उनसे जन्म प्रमाणपत्र या मार्कशीट की कॉपी मांगी जाती थी। इन दिक्कतों को देखते हुए हमने जन्मतिथि के सत्यापन के लिए नए प्रमाणपत्रों को शामिल किया है। अब सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी कागज पर लिखी जन्मतिथि को मान लिया जाएगा। अनाथालय के बच्चों के लिए वहां के मुखिया जो जन्मतिथि देंगे वही मान्य होगा। साधु संन्यासियों के मामले में उनके माता-पिता की जगह गुरुओं के नाम मान्य होंगे।
हर लोकसभा क्षेत्र में होगा पासपोर्ट सेवा केंद्र
विदेश मंत्री ने बताया कि पासपोर्ट सेवा ऐप के जरिए देश के किसी भी कोने से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है। ये ऐप गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में इस समय 307 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। पिछले चार सालों में देश में 212 नए पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए है। वहीं उन्होंने कहा कि हर लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट केंद्र खोला जाएगा। सरकार की कोशिश है कि देश का कोई भी ऐसा लोकसभा क्षेत्र न हो जहां पर पासपोर्ट सेवा केंद्र न खुला हो।
Created On :   26 Jun 2018 6:26 PM IST