ऑनलाइन मीडिया के लिए नियम बनाएगी सरकार, बनाई 10 सदस्यीय कमेटी

Government will create rule for online news media make committee
ऑनलाइन मीडिया के लिए नियम बनाएगी सरकार, बनाई 10 सदस्यीय कमेटी
ऑनलाइन मीडिया के लिए नियम बनाएगी सरकार, बनाई 10 सदस्यीय कमेटी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइटों के नियमन के लिए नियम बनाने को लेकर एक कमेटी गठित की गई है। इस सिलसिले में एक आदेश जारी किया गया है, जो ‘फेक न्यूज’ पर मंत्रालय के विवादास्पद दिशा-निर्देशों के फैसले के वापस लिए जाने के बाद आया है। बता दें कि चार अप्रैल को जारी आदेश के मुताबिक इस 10 सदस्यीय कमेटी (समिति) में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और गृह मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे। 

 

ऑनलाइन के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं


इस कमेटी में विधि विभाग और औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग के सचिव भी रहेंगे। कमेटी में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), न्यूज ब्रॉडकॉस्टर एसोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकॉस्टर फेडरेशन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस आदेश में कहा गया है कि "निजी टीवी चैनलों पर कंटेट का नियमन ‘कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता’ करता है, जबकि प्रिंट मीडिया का नियमन के लिए पीसीआई के पास अपने नियम कायदे हैं। वहीं ऑनलाइन मीडिया वेबसाइटों और न्यूज पोर्टल के नियमन के लिए कोई नियम या दिशा-निर्देश नहीं है।

 

 

कमेटी गठित करने का फैसला

डिजिटल प्रसारण एवं मनोरंजन/ इंफोटेनमेंट साइटों और न्यूज/ मीडिया एग्रेगेटर सहित ऑनलाइन मीडिया/ न्यूज पोर्टल के लिए एक नियामक ढांचे का सुझाव देने तथा उसे बनाने के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला किया गया है। आदेश में कहा गया कि कमेटी ऑनलाइन मीडिया/ न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट मंचों के लिए उपयुक्त नीति बनाने की सिफारिश करेगी। ऐसा करने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), टीवी चैनलों के कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता सहित पीसीआई के नियमों को भी ध्यान में रखा जाएगा। 

 

बीते दिनों मंत्रालय ने ‘फेक न्यूज’ को रोकने के लिए नियमों की घोषणा की थी। जिसके तहत फर्जी खबर प्रकासित करने वाले पत्रकारों की मान्यता समाप्त किए जाने का फैसला था। जिसका तेजी से प्रेस द्वारा विरोध किए जाने के बाद सरकार ने फैसला वापस ले लिया था।   

Created On :   6 April 2018 10:58 AM IST

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