बहुत हो गया अब नहीं मिलेगी 'तारीख पर तारीख', हाईकोर्ट ने ट्रस्ट पर लगाया जुर्माना 

HC imposed penalty of 4 lakh 50,000 rupees on a charitable trust
बहुत हो गया अब नहीं मिलेगी 'तारीख पर तारीख', हाईकोर्ट ने ट्रस्ट पर लगाया जुर्माना 
बहुत हो गया अब नहीं मिलेगी 'तारीख पर तारीख', हाईकोर्ट ने ट्रस्ट पर लगाया जुर्माना 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बहुत हो गया अब और तरीख पर तरीख नहीं चलेगी। यह तल्ख टिप्पणी करते हुए बांबे हाईकोर्ट ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट पर चार लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। ट्रस्ट ने मामले को लेकर साल 2016 से हलफनामा नहीं दायर किया था। जस्टिस गौतम पटेल ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि ट्रस्ट ने 450 दिन बाद भी मामले को लेकर हलफनामा दायर नहीं किया। इसलिए हर दिन के हिसाब से जस्टिस ने ट्रस्ट पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इस तरह से जुर्माने की रकम साढे चार लाख रुपए हो गई। जस्टिस ने जुर्माने की रकम प्रतिवादी को देने को कहा है।

बहुत हो गया अब और तारीख नहीं मिलेगी
सितंबर 2016 में हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े वादी व प्रतिवादी को कोर्ट में हलफनामा दायर करने को कहा था। इसके साथ ही हलफनामे के साथ उन दस्तावेजों को भी जोड़ने को कहा था जिनका वे सुनवाई के दौरान इस्तेमाल करनेवाले हैं। पर जब यह मामला जस्टिस पटेल के सामने सुनवाई के लिए आया तो ट्रस्ट के वकील ने कहा कि उन्हें हलफनामा दायर करने के लिए थोड़ा सा वक्त दिया जाए। प्रतिवादी के वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब भी मामला सुनवाई के लिए आता है ट्रस्ट की ओर से मामले की सुनवाई स्थगित करने की मांग की जाती है। ट्रस्ट के रुख से खिन्न जस्टिस ने कहा कि बहुत हो गया अब और तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी।

पक्षकार इसे हल्के में न ले सुनवाई का टालना
जस्टिस ने कहा कि कोर्ट मामले की सुनवाई टालती है, तो पक्षकार इसे हल्के में न ले, कोर्ट किसी भी मामले को अंतहीन समय तक नहीं चला सकती। खंडपीठ ने कहा कि अपवाद स्वरुप हम गरीब व अशिक्षित लोगों को सरंक्षण देंगे लेकिन ट्रस्ट जिसमें शिक्षित लोग हैं, उनसे हम लापरवाही की अपेक्षा नहीं कर सकते। यह अपने आप में हैरानी की बात है कि ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में दावा दायर किया है और हलफनामा दायर करने में लापरवाही दिखा रहा है।
 

Created On :   5 March 2018 9:30 PM IST

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