नगालैंड के मुख्यमंत्री की याचिका खारिज, हासिल करना होगा विश्वासमत

डिजिटल डेस्क, कोहिमा। नगालैंड के मुख्यमंत्री शुरहोजेलि लिजित्सु को झटका देते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मंगलवार को उनके शक्ति परीक्षण के लिए राज्यपाल पीबी आचार्य के निर्देश पर रोक लगाने की गुहार ठुकरा दी है। हाईकोर्ट ने यह मामला राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया है।
गौरतलब है कि राज्यपाल ने सीएम लिजित्सु से सत्तारूढ एनपीएफ में मची उठापटक के बीच विश्वास मत हासिल करने का कहा था। आचार्य ने 11 और 13 जुलाई को लिजित्सु से विश्वासमत हासिल करने को कहा था क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग ने दावा पेश करते हुए कहा था कि उनके पास सदन में पर्याप्त बहुमत मौजूद है। नेतृत्व में बदलाव की मांग को लेकर जेलियांग की अध्यक्षता में 43 नगा पीपुल्स फ्रंट विधायकों की बगावत का सामना कर रहे लिजित्सु ने 14 जुलाई को याचिका दायर कर राज्यपाल के निर्देश पर रोक का अनुरोध किया था। हाई कोर्ट की कोहिमा बेंच के न्यायाधीश एल एस जमीर ने सोमवार को इस मामले में दलीलें सुनी और फैसले के लिए मंगलवार का दिन तय किया था।
Created On :   18 July 2017 11:48 PM IST