दिल्ली में होगी उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता से जुड़े मामलों की सुनवाई (लीड-1)
- अदालत ने कहा है कि ट्रायल 45 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए
- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता से संबंधित पांच मामलों को दिल्ली स्थानांतरित किया और मामले में प्रतिदिन सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधीश को नियुक्त किया
अदालत ने कहा है कि ट्रायल 45 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।
मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने साथ ही पीड़िता को 25 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने को कहा है।
शीर्ष अदालत ने उस ट्रक-कार दुर्घटना को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से सात दिनों में जांच पूरी करने को कहा है, जिसकी की वजह से में पीड़िता और उसका वकील अस्पताल में अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके दो रिशतेदारों की मौत हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने राय बरेली स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कमांडमेंट को आदेश दिया है कि वह पीड़िता के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके आदमियों से खतरा है।
अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से तिहाड़ जेल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए या नहीं।
दिए गए निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं इस संबंध में पीठ शुक्रवार को भी मामले की सुनवाई जारी रखेगी।
न्यायाधीशों ने कहा है कि चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाए जाने पर पीड़िता और उसके वकील को लखनऊ से दिल्ली बेहतर इलाज के लिए स्थानांतरित किया जाए। इस मामले में कोर्ट ने परिवार के विचार मांगे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बाल दुष्कर्मो के मामलों पर अंकुश लगाने की दिशा में उठाए कदमों के तहत अपनी स्वत:संज्ञान पंजीकृत पीआईएल का विस्तार किया है। इसमें उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को मुआवजा और सुरक्षा देने के मुद्दे शामिल हैं।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने बुधवार को पीड़िता के परिवार द्वारा लिखे गए एक पत्र का संज्ञान लिया, जिसमें उन्होंने कुलदीप सेंगर के आदमियों से धमकी मिलने के आरोप लगाए थे।
पीड़िता ने साल 2017 में सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। वह रविवार को अपनी मौसी, चाची और वकील महेंद्र सिंह के साथ रायबरेली जा रही थी, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। ट्रक के आगे-पीछे की नंबर प्लेट पर कालिख पुता हुआ था।
दुष्कर्म पीड़िता और उसके वकील की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। हादसे में मारी गई पीड़िता की मौसी जुल्म के मामले की गवाह थी।
--आईएएनएस
Created On :   1 Aug 2019 5:02 PM IST