SC में आज होगी सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध की याचिका पर सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा से गुहार लगाई थी। इस याचिका में दोषी और आरोप पत्र सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। बता दें कि इस याचिका में, अश्वनी ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने और चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों की अधिकतम आयु सीमा तय करने के लिए चुनाव आयोग से मांग की थी।
इससे पहले 12 जुलाई को, चुनाव आयोग ने याचिका पर यू-टर्न लते हुए कहा था कि वह एक स्थाई प्रतिबंध नहीं चाहता है। उसने एक निश्चित ढांचे के भीतर राजनीति के अपराधीकरण का समर्थन किया है। चुनाव आयोग ने अदालत के सामने जो हलफनामा पेश किया है, उसमें कहा गया है कि उपाध्याय द्वारा की गई याचिका एक साल के भीतर सांसदों और विधायकों की परीक्षाएं निष्कर्ष निकाली गई हैं। जिससे यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा सकें कि ऐसे अपराधियों को जीवन भर के लिए राजनीतिक कार्यों से बैन किया जा सके।
चुनाव आयोग के निर्देशक विजय कुमार पांडे द्वारा दायर एफ़ेडेविट में कहा गया कि, "उत्तर देने वाला प्रतिवादी (ईसी) याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए कारणों का समर्थन करता है।" वर्तमान कानून के तहत एक विधायक को यदि संगीन अपराधों के तहत दोषी ठहराया जाता है तो ऐसे में उसे चुनाव लड़ने के छह साल से बहिष्कृत कर दिया जाता है। बता दें कि इस मामले को लेकर कई याचिकाओं ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
वहीं दोषी ने सांसदों और विधायकों ने जीवन भर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध किया है। केंद्र ने भी विधायकों को दंडित करने के लिए चुनाव आयोग के सुझाव का जोरदार विरोध किया है। आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ तय करेगी कि क्या हत्या और रेप जैसे मामले में आरोप तय होने के बाद सांसदों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं।
Created On :   1 Dec 2017 8:32 AM IST